स्मृति ईरानी की सांसद निधि में घपले पर याचिका, गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Gandhinagar News, गांधीनगर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर सांसद निधि के दुरुपयोग मामले में गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुये गुजरात उच्च न्यायालय ने परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी से राशि वसूली का ब्यौरा सरकार से मांगा। साथ ही सरकार को 26 मार्च तक प्रत्युत्तर देने के लिए कहा है।
कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने दायर की याचिका
बता दें कि कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि अगस्त 2011 में स्मृति ईरानी पहली बार गुजरात से राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनित हुई। उन्होंने आणंद जिले को सांसद निधि से कराए जाने वाले कार्यों के लिए चुना। साल 2018 में स्मृति ईरानी की सांसद निधि से शारदा माजूर कामदार सहकारी मंडली को 232 काम बिना टेंडर के दिए गए। इन कामों के लिए 5.93 करोड़ का भुगतान भी किया। इसमें 84.53 लाख का भुगतान धोखाधड़ी से किया।
कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा
कैग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में शारदा माजूर कामदार सहकारी मंडली ने पंचायत भवन के मरम्मत के लिए 45.20 लाख का दावा किया जिसके लिए पहले से ही भुगतान को मंजूरी दे दी गई थी। आणंद जिले के कलेक्टर ने 20 जून 2017 को उपसचिव को पत्र लिखकर इन अनियमियतताओं की जानकारी दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शारदा माजूर कामदार सहकारी मंडली के सभी सदस्य भाजपा के कार्यकर्ता हैं।
सुरजेवाला ने स्मृति ईरानी पर सांसद निधि के दुरुपयोग का लगाया आरोप
वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर सांसद निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि क्या वो स्मृति ईरानी को सजा दिखाने का साहस दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद निधि से बिना टेंडर के 5.93 करोड़ रुपये बांटे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ईरानी ने धोखाधड़ी से 84.5 लाख रुपये का भुगतान भी किया है।