RTI एक्टिविस्ट अमित जेठवा हत्याकांड में पूर्व भाजपा सांसद दीनू सोलंकी समेत 7 लोग दोषी
गांधीनगर। गुजरात में आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा की हत्या के मामले में अदालत ने 7 लोगों को दोषी करार दिया है। इन आरोपियों में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोधा सोलंकी और उनके भतीजे शिवा सोलंकी भी शामिल हैं। सजा का ऐलान 11 जुलाई को होगा। बता दें कि, यह केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) कोर्ट में चल रहा था। वर्ष 2010 में 20 जुलाई के दिन अमित जेठवा की हत्या की गई थी। तब इस मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठने पर गुजरात हाई कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था।
सजा का ऐलान 11 जुलाई को
हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने पूर्व सांसद और उसके भतीजे शिवा सोलंकी समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। काफी पेशोपेश की स्थिति के बाद भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी ने 2017 में आत्म समर्पण कर दिया था। जिसके बाद सीबीआई कोर्ट में आज फैसला आना था। कोर्ट ने दीनू बोघा समेत सात आरोपी को दोषी माना है और सजा का ऐलान 11 जुलाई को किए जाने की बात कही है।
हाईकोर्ट के पास ही अमित की गोली मारकर हत्या की गई
संवादाता के अनुसार, 20 जुलाई, 2010 में गुजरात हाईकोर्ट के पास ही अमित जेठवा की गोली मार कर हत्या की गई थी। अमित जेठवा की हत्या के आरोप में गुजरात पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था, जिस में बीजेपी सांसद दीनू बोघा सोलंकी का भतीजा शिवा सोंलकी और शार्प शूटर पंड्या को भी पकड़ा गया था।
सोलंकी को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया
इस मामले में सीबीआई जांच के बाद उस वक्त बीजेपी सांसद दीनू बोघा सोलंकी को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान सोलंकी गुजरात के जूनागढ़ से सांसद थे।
जंगल में हो रहे खनन को लेकर पीआईएल दायर की थी
आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा ने गिर के जंगल में हो रहे अवैध खनन को लेकर पीआईएल दायर की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई।
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