गुजरात ने ट्रैफिक जुर्माने आधे कर दिए, नितिन गडकरी बोले- राज्य भी खुद बना सकते हैं कानून
गांधीनगर। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट कांग्रेस शासित प्रदेशों को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में लागू हो चुका है। गुजरात में विजय रुपाणी की सरकार ने 16 सितंबर से नए ट्रैफिक जुर्माने को लागू करने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने एक्ट में संशोधन किए बिना ही जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले कई जुर्माने रुपाणी सरकार ने आधे तक घटा दिए हैं। मसलन, देश में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, वहीं गुजरात में सरकार ने इसे 500 रुपए ही रखा है। गुजरात सरकार के इस कदम पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिक्रिया दी है। गडकरी ने कहा है कि राज्य भी कानून बना सकते हैं। उन्हें भी कानून बनाने का अधिकार है और हमें कोई परेशानी नहीं है।
गडकरी बोले- राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार
बकौल नितिन गडकरी, मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव कर सकता है। मुझे विश्वास है कि लोगों की जान बचाने के लिए सभी राज्य नए ट्रैफिक जुर्माने को लागू करेंगे। बता दें कि, बीते मंगलवार को रुपाणी सरकार ने नए ट्रैफिक नियम हूबहू लागू करने के बजाए जुर्माने की राशि को सेटलमेंट के रूप में कम कर दिया। रुपाणी ने कहा, नए कानून में बताए गए जुर्माने केंद्र सरकार द्वारा सुझाई गई अधिकतम रकम थी। हमने इनमें कटौती की है। हमने मोटर व्हीकल के आर्टिकल-200 के तहत अधिकार इस्तेमाल किया है।
देशभर में 1 सितंबर से लागू हो चुके हैं नए ट्रैफिक जुर्माने
देश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू हो चुके हैं। गुजरात ने सेटलमेंट राशि घटाकर इनके प्रभाव को काफी कम कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि गुजरात में नए नियम 16 सितंबर से लागू किए जाएंगे।
अभी इन राज्यों में लागू नहीं हुए नए ट्रैफिक नियम
गुजरात के अलावा अभी 5 राज्यों ने भी नए नियम अभी लागू नहीं किए हैं। ये राज्य हैं, प. बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ये राज्य ज्यादा जुर्माने के विरोध में हैं। एक राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है, जबकि एक और राज्य में दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय दल की सरकार है। कुल मिलाकर एक भाजपा शासित और पांच गैरभाजपा शासित राज्यों में नए ट्रैफिक नियम अभी लागू होने हैं।
ट्रैफिक वाले अपराधों के लिये जुर्माना देना पड़ेगा
ट्रैफ़िक संबंधी सभी अपराधों का विवरण आरटीओ और पुलिस डेटाबेस को अपडेट होने की वजह से वाहन चालक बच नहीं सकेगा। इसके साथ अन्य ट्रैफिक सबंधित अपराधों के लिये जुर्माना देना पड़ेगा।
गुजरात में अपराध-दंड के ये हैं प्रावधान::
बिना
लाइसेंस
वाहन
चलाना-
पहली
बार
500,
दूसरी
बार
1500
पार्किंग
में
रुकावट-
पहली
बार
500,
दूसरी
बार
1500
कांच
पर
डार्क
ग्लास
लगाना-
पहली
बार
500,
दूसरी
बार
1000
वाहन
चलाते
वक्त
मोबाइल
पर
बात
करना-
पहली
बार
500,
दूसरी
बार
1000
हेलमेट न पहनना (सभी सवारों के लिए)- 500
सीटबेल्ट
न
बांधना-
1000
मोटरसाइकिल
में
ट्रिपल
सवारी-
100
ओवर
स्पीड-एलएमवी
के
लिए
2000
बिना लाइसेंस के ड्राइविंग- टू व्हीलर -2000, फोर व्हीलर -3000
खतरनाक
तरीके
से
ड्राइविंग
पर-
पहली
बार
5000,
दूसरी
बार
10,000
एलएमवी
को
छोड़कर-
4000
पंजीकरण के बिना ड्राइविंग- 1000 से 5000
बिना
फिटनेस
के
ड्राइविंग-
500
से
5000
थर्ड
पार्टी
बीमा
बिना
ड्राइविंग-
2000
से
4000
प्रदूषित
वाहन
ले
कर
घूमना-
1000
से
3000
शोर प्रदूषण करने वाले वाहन चलाना- 1000
कृषि
वाहन
से
यातायात
भंग
करने
पर-
1000
सार्वजनिक
स्थलों
पर
रेस
करने
पर-
5000
एम्बुलेंस-फायर
के
वाहनों
को
साइड
न
देने
पर-
1000
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