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गुजरात की बीजेपी सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव, घटाए चालान के रेट

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गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने केंद्र सरकार के नए केंद्रीय वाहन कानूनों के तहत वाहन संबंधी अपराधों के लिए विवरण और दंड की घोषणा की है। नए मोटर व्हीकल एक्ट यहां 16 सितंबर से लागू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन नियमों का कार्यान्वयन लोगों की झुंझलाहट के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए है।

गुजरात में नए मोटर व्हीकल एक्ट 16 सितंबर से लागू होंगे

गुजरात में नए मोटर व्हीकल एक्ट 16 सितंबर से लागू होंगे

सचिवालय के स्वर्णिम परिसर में मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा गुजरात में मोटर वाहन अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए जुर्माना की राशि में संशोधन किया गया है। केंद्र ने जब कानून लागू किया गया था, तब राज्यों को इसमें संशोधन करने की अनुमति दी थी। गुजरात सरकार ने संशोधन करके आम लोगों को कुछ राहत दी है, जबकि अपराध करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ आक्रामक निदान और दंड लागू किए गए हैं।

93 वर्गों में 400 संशोधन किए

93 वर्गों में 400 संशोधन किए

गुजरात सरकार ने केंद्र के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है और 93 वर्गों में 400 संशोधन किए हैं, जिनमें से 24 खंडों में वाहक, वाहन निर्माता, ट्रांसपोर्टर और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों का भी आह्वान किया गया है। केंद्र का नया कानून दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले ही लागू हो चुका है। इसे अब गुजरात में 16 सितंबर से लागू किया जाएगा।

पुलिस डिजिटल दस्तावेजों को मान्य रखेगी

पुलिस डिजिटल दस्तावेजों को मान्य रखेगी

मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया है। अधिकतम दंड ऐसे मामलों में लगाया गया है जैसे कि पंजीकरण, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, नशे में गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड में वाहन चलाना। सरकार यातायात अपराधों के नियंत्रण के लिए यातायात अपराधों के भुगतान को डिजिटल रूप से स्वीकार करेगी। यह भी तय किया गया है कि यातायात पुलिस डिजिटल दस्तावेजों को मान्य रखेगी।

ट्रैफिक वाले अपराधों के लिये जुर्माना देना पड़ेगा

ट्रैफिक वाले अपराधों के लिये जुर्माना देना पड़ेगा

ट्रैफ़िक संबंधी सभी अपराधों का विवरण आरटीओ और पुलिस डेटाबेस को अपडेट होने की वजह से वाहन चालक बच नहीं सकेगा। इसके साथ अन्य ट्रैफिक सबंधित अपराधों के लिये जुर्माना देना पड़ेगा।

अपराध और दंड के ये हैं प्रावधान::

अपराध और दंड के ये हैं प्रावधान::

बिना लाइसेंस वाहन चलाना- पहली बार 500, दूसरी बार 1500
पार्किंग में रुकावट- पहली बार 500, दूसरी बार 1500
कांच पर डार्क ग्लास लगाना- पहली बार 500, दूसरी बार 1000
वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना- पहली बार 500, दूसरी बार 1000

हेलमेट न पहनना (सभी सवारों के लिए)- 500

हेलमेट न पहनना (सभी सवारों के लिए)- 500

सीटबेल्ट न बांधना- 1000
मोटरसाइकिल में ट्रिपल सवारी- 100
खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर- पहली बार 5000, दूसरी बार 10,000

ओवर स्पीड-एलएमवी के लिए 2000

ओवर स्पीड-एलएमवी के लिए 2000

एलएमवी को छोड़कर- 4000
बिना लाइसेंस के ड्राइविंग- टू व्हीलर -2000, फोर व्हीलर -3000
पंजीकरण के बिना ड्राइविंग- 1000 से 5000

बिना फिटनेस के ड्राइविंग- 500 से 5000

बिना फिटनेस के ड्राइविंग- 500 से 5000

थर्ड पार्टी बीमा बिना ड्राइविंग- 2000 से 4000
प्रदूषित वाहन ले कर घूमना- 1000 से 3000
शोर प्रदूषण करने वाले वाहन चलाना- 1000

एम्बुलेंस-फायर के वाहनों को साइड न देने पर- 1000

एम्बुलेंस-फायर के वाहनों को साइड न देने पर- 1000

कृषि वाहन से यातायात भंग करने पर- 1000
सार्वजनिक स्थलों पर रेस करने पर- 5000

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English summary
new motor vehicles act 2019 to be notified in gujarat on sept 16
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