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शराब पीकर या मोबाइल चलाते हुए गाड़ी ड्राइव की तो आपका लाइसेंस रद्द कर देगी गुजरात सरकार

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गांधीनगर। गुजरात में मोबाइल फोन पर ड्राइविंग करने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस को जब्त करने और रद्द करने का आदेश जारी होने के बाद अब गृह विभाग ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के भी लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए गुजरात के ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिनियम के तहत कसूरवारों को दंडित किया जाता है। लोगों को भयभीत करने वाली ड्राइविंग या बगैर हेलमेट अथवा बिना सीटबेल्ट के वाहन चलाने वाले लोगों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। वाहन चलाते समय आमतौर पर मोबाइल फोन का उपयोग करने औऱ शराब पीकर ड्राइविंग करने जैसे कई कारणों से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन सभी कारणों को मद्दनजर राज्य के आरटीओ अधिकारीओं एवं ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है कि, अगर कोई भी चूक हो तो लाइसेंस जब्ती और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाही करें।

ई-मेमो को नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर तीन गुना जुर्माना

ई-मेमो को नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर तीन गुना जुर्माना

सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने हाल ही में परिपत्र जारी किया है और यातायात नियामक प्राधिकरण को कुछ निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान स्थगित ट्रैफिक अभियान राज्यभर में फिर से शुरू हो गया है। यह अभियान की तहत ई-मेमो के साथ भौतिक रूप से भी चार्ज किया जा सकता है। सरकार ने यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ई-मेमो प्रणाली शुरू की है। ई-मेमो को नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर तीन गुना जुर्माना लगाया जाता है।

ऐसे लोग कभी भी कोई भी वाहन ड्राइव नहीं कर पाएंगे

ऐसे लोग कभी भी कोई भी वाहन ड्राइव नहीं कर पाएंगे

अगर कोई मोटरसाइकिल चालक ई-मेमो राशि का भुगतान नहीं करता है, तो पुलिस आखिरकार घर जाकर जुर्माना वसूल रही है। अहमदाबाद शहर में ई-मेमो की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि शहर के वाहन चालकों द्वारा सबसे अधिक यातायात का उल्लंघन किया जाता है। दूसरे स्थान पर सूरत शहर आता है। राज्य के परिवहन सचिव सोनल मिश्रा ने कहा कि विभाग ने लाइसेंस जब्त और लाइसेंस रद्द करने के लिए कदम उठाए हैं। यदि तीसरे नोटिस के बाद ड्राइवर में सुधार नहीं होता है, तो उसका लाइसेंस आजीवन रद्द कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि वह कभी भी कोई भी वाहन ड्राइव नहीं कर सकता है।

महीनेभर में कई जगहों पर लिया गया ये एक्शन

महीनेभर में कई जगहों पर लिया गया ये एक्शन

पिछले एक महीने में, यातायात विभाग ने राज्य में 6 ऐसे लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जो शराब पी कर वाहन ड्राइव कर रहे थे। राज्य में सड़क पर ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन पर बात करने वाले 12 वाहन चालकों का लायसेंस रद्द कर दिया है। इसके अलावा, 60 वाहन चालकों के लायसेंस को विभिन्न अपराधों के लिए रद्द कर दिया गया है। घातक दुर्घटना में अधिकांश 43 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

लाइसेंस रद्दीकरण की कार्रवाई करने के पुलिस के हाथ खुले

लाइसेंस रद्दीकरण की कार्रवाई करने के पुलिस के हाथ खुले

गुजरात मोटर वाहन अधिनियम में खतरनाक ड्राइव करने वालों के लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने ड्राइवरों के लिए दिशा-निर्देश तय किया है और ट्रैफिक पुलिस को चेतावनी दी है कि राज्य में अवैध रूप से (ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करना, जोखमी ड्राइविंग औऱ शराब पी कर वाहन चलाना) वाहन चालकों को पकड़कर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह लाइसेंस रद्दीकरण की कार्रवाई कर सकते है। असुरक्षित ड्राइविंग के कारण दुर्घटनाग्रस्त किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत ही लायसेंस रद्द करने का प्रावधान बनाया गया है।

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English summary
Gujarat: licenses will be canceled if you using mobile or drinking during the driving
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