‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के नजदीक रह रहे आदिवासियों को राहत, HC ने भू-अधिग्रहण पर रोक लगाई
गांधीनगर। गुजरात उच्च न्यायालय ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के नजदीक रह रहे आदिवासियों को राहत देते हुए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि अगले आदेश तक किसी को वहां से नहीं हटाए। यानी, सरकार को यह आदेश 'यथास्थिति' बनाए रखने के लिए दिया गया है। स्टैच्यू के पास सरकार नर्मदा जिले में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करा रही थी, जिससे आदिवासियों की बसावट खतरे में पड़ गई थी।
न्यायाधीश
दवे
और
न्यायमूर्ति
वैष्णव
के
आदेश
यह
मामला
गुजरात
उच्च
न्यायालय
में
पहुंचा।
गुरुवार
को
इस
मामले
पर
कार्यवाहक
मुख्य
न्यायाधीश
ए.
एस.
दवे
और
न्यायमूर्ति
बीरेन
वैष्णव
की
पीठ
ने
सुनवाई
की।
जिसमें
भूमि
अधिग्रहण
के
खिलाफ
दायर
जनहित
याचिका
के
पक्ष
में
फैसला
दिया
गया।
पीठ
ने
आदिवासियों
को
अंतरिम
राहत
दे
दी।
कहां
हो
रहा
था
भूमि
अधिग्रहण?
भूमि
अधिग्रहण
सरदार
सरोवर
बांध
के
नजदीक
केवडिया
में
स्थित
सरदार
वल्लभ
भाई
पटेल
की
182
मीटर
ऊंची
प्रतिमा
के
आसपास
के
गांवों
में
हो
रहा
था।
यहां
के
खासतौर
पर
छह
गांव
संकट
में
थे।
जिनमें
केवडिया,
वगाडिया,
कोठी,
नवगाम,
लिम्बडी
और
गोरा
शामिल
हैं।
हाईकोर्ट
ने
सरकार
से
इन
गांवों
में
'यथास्थिति'
बनाए
रखने
के
लिए
कहा
है।
साथ
ही
सरदार
सरोवर
नर्मदा
निगम
लिमिटेड
को
नोटिस
भी
जारी
किया
है।