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गुजरात: कोर्ट ने दिए गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के आदेश, इस मामले में चलेगा केस

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गांधीनगर. गुजरात की एक अदालत ने राज्य गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश जारी किया है। चुनाव के दौरान एक पत्रिका छपवाने पर उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का आरोपी माना गया, आरोप को मान्य रखते हुए अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बता दें कि, इससे पहले अदालत ने गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा पर भी कानूनी कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए थे। इस तरह अब दो मंत्रियों के खिलाफ आचार संहिता भंग करके चुनाव जीतने के आरोप लग रहे हैं।

गुजरात के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर चलेगा केस

गुजरात के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर चलेगा केस

संवाददाता के अनुसार, चुडासमा पर वोटों की गलत गिनती का केस दर्ज है औऱ जडेजा पर आचार संहिता भंग करने का केस है। दोनों मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जडेजा वाला मामला अहमदाबाद के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शुरू हुआ है, उन पर 2007 के चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जिग्नेश जी दामोदर ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 127 (के) (1), धारा 127 (2) (के) और धारा 127 (के) (धारा) (के) के तहत प्रदीपसिंह भगवतसिंह जडेजा के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है।

अपने लिखित आदेश में अदालत ने यह कहा

अपने लिखित आदेश में अदालत ने यह कहा

अदालत ने अपने लिखित आदेश में कहा, "एक हलफनामे में असारवा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवादी प्रदीपसिंह जडेजा के खिलाफ उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का प्रथम दृष्टया मामला पाया है। कलेक्टर स्तर के एक अधिकारी को झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए रिकॉर्ड करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए साक्ष्य के आधार पर, इसे आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

पत्रिका में प्रकाशकों का नाम और पता नहीं था

पत्रिका में प्रकाशकों का नाम और पता नहीं था

तत्कालीन चुनाव अधिकारी प्रकाश मकवाना ने मेट्रो कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करते हुए कहा था कि नवरात्रि के समय में जडेजा ने असारवा निर्वाचन क्षेत्र में पर्चे बांटे थे गिफ्ट बांटी थी, जहां से वह आम चुनाव लड़ रहे थे। जब ये पत्रिका वितरित किए गए थे, तब चुनाव का आदर्श आचार संहिता लागू था। पत्रिका में प्रकाशकों का नाम और पता नहीं था। इसे अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शाह द्वारा जिला कलेक्टर के ध्यान में लाया गया था।

यह लिखा था उस पत्रिका में

यह लिखा था उस पत्रिका में

कांग्रेस नेता ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष के आधिकारिक लेटरहेड पर शिकायत की थी, साथ में लीफलेट भी संलग्न था, जिसमें लिखा था- प्रदीप सिंह जडेजा, और असारवा-पत्रिका में एक नारा था- "आपनुं गुजरात, आपनुं असारवा, साथ में अम्बे माता स्तुति और आरती" मुद्रित किया गया था। पत्रिका पर प्रदीपसिंह जडेजा और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थीं। इस पत्रिका में किसी प्रकाशक या प्रिंटर का नाम भी नहीं था।
जिला कलेक्टर ने असारवा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कार्यालय को मेट्रो अदालत में याचिका दायर करने का आदेश दिया था, वर्तमान याचिकाकर्ता ने इस याचिका को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रक्रिया जारी करने के निर्देश के लिए स्थानांतरित किया था।

पुलिस ने 2007 के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कीं

पुलिस ने 2007 के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कीं

अदालत ने याचिका का संज्ञान लिया है और पुलिस को आरोप का सत्यापन करने का निर्देश दिया था और पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह का पत्ता चलन में था और यह रिकॉर्ड में है। पत्रिका में किसी भी प्रकाशक का नाम नहीं था, इसलिए पुलिस ने 30 दिसंबर, 2007 के अनुसार रिपोर्ट दर्ज की थीं।

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English summary
court orders filing of complaint against home minister pradeep singh Jadeja
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