मंदिर-तीर्थ स्थलों पर भीख मांगने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा, गुजरात सरकार की अधिसूचना
गांधीनगर. तीर्थ स्थलों पर भीख मांगने वाले लोगों को जेल हो सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के तहत अब राज्य में मौजूद यात्रा-धामों में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के आदेश को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भी स्वीकृति दे दी है। यह कहा गया कि, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा।
बता दें कि, यूं तो राज्य में 1960 में स्थापना काल से ही भिक्षा-वृत्ति पर प्रतिबंध लगा हुआ था लेकिन इस पर अब तक सख्ती से अमल नहीं हो रहा था। जिसके उपरांत सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के दतात्रेय, गिरनार सहित अन्य तीर्थस्थल जिसमें जूनागढ़, महानगरपालिका, खेड़ा जिला के डाकोर नगरपालिका, मातृगया, सिद्धपुर पालिका, शेत्रुंज्य तीर्थ पालीताणा नगरपालिका तथा पावागढ़ की चांपानेर ग्रामपंचायत, बहुचराजी ग्रामपंचायत, शामलाजी ग्रामपंचायत में भिक्षा प्रवृत्ति प्रतिबंध अधिनियम 1959 का पूर्णत: अमल किया जायेगा।
राज्यपत्र में जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके मुताबिक भीख मांगना अपराध है। यह देखा जाता रहा है कि देश में ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर भिखारियों की भीड़ रहती है। कई बार इन लोगों की वजह से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ती हैं। इसी पर ध्यान देते हुए गुजरात में कानून पर अमल किया गया।
गुजरात में अवैध तरीके से रह रहे 11 बांग्लादेशी पकड़े, चंदोला झील के पास बना रखी थीं झुग्गी-झोपड़ी