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इस शहर में स्कूल वैन की रफ्तार 20 Km/hr से ज्यादा नहीं होगी, सेफ्टी की खातिर बनाए गए 30 नियम

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Gujarat News, गांधीनगर। गुजरात के अहमदाबाद में बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों के लिए सुरक्षा अभियान के तहत 32 नए नियमों की घोषणा की गई है। इन नियमों के अनुसार, स्कूल वैन या स्कूल रिक्शा की स्पीड रोड पर 20 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। यदि कोई भी चालक इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही कहा गया है कि स्कूल वैन में बच्चों के स्कूल बैग भी बाहर नहीं दिखने चाहिए।

बच्चों की खातिर अहमदाबाद में नगर निगम ने दिए ये आदेश

बच्चों की खातिर अहमदाबाद में नगर निगम ने दिए ये आदेश

बता दें कि, स्कूल वैन में बच्चों की दुर्घटना के संबंध में अदालत में एक याचिका के कारण, अहमदाबाद नगर निगम ने ऐसे नियम जारी किए हैं। एक घोषणा यह भी की गई है कि यदि 3.5 किलोमीटर तक उच्च प्राथमिक विद्यालय और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए कोई भी भाड़ा नहीं होगा।

ड्राइवर का फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट हर महीने चेक किया जाएगा

ड्राइवर का फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट हर महीने चेक किया जाएगा

बच्चों को स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले से ही सुविधा प्राप्त करने के लिए सतर्कता रखी जाती है। इन वाहनों को नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। वाहन चालक का फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट हर महीने चेक किया जाएगा। वाहन में अग्नि शमन यंत्र रखने को कहा गया है। म्यूजिक सिस्टम के लिए मनाही है। ड्राइवर की सीट पर बच्चे को नहीं बिठाया जा सकता है।

वाहन का बीमा और पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी

वाहन का बीमा और पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी

यह भी कहा गया है कि वाहन का पूरा बीमा होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है। इसके अलावा कई नियम हैं, जिनका उल्लंघन करने वाले संचालक या ड्राइवर के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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ज्यादा बच्चों को बिठाने पर भी कार्यवाई भी होंगी
सरकार ने ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ द्वारा नियम को लागू करने का आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट के सख्त रूख के बाद स्कूली वैन और स्कूल बस के नियमों का पालन करने के लिये कहा गया है। स्कूली वाहनों में ज्यादा बच्चों को बैठाए जाने के खिलाफ कड़ी कार्यवाई भी होगी।

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English summary
Ahmedabad municipal corporation new traffic rules for school vehicles
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