Right To Education: गुजरात में 2.35 लाख बच्चों ने भरे फार्म, सरकार ने आवेदन की तारीख बढ़ाई
Gujarat News, गांधीनगर। राज्य भर में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत 2.35 लाख से अधिक आवेदन दायर किए गए हैं, यहां तक कि राज्य सरकार ने आरटीई अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी है। अब केंद्रों पर दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल होगी।
इतनी
सीटें
भरी
जानी
हैं
राज्यभर
में
राज्य
भर
के
निजी
प्राथमिक
स्कूलों
में
1.15
लाख
से
अधिक
सीटें
उपलब्ध
हैं
जो
आरटीई
अधिनियम
के
तहत
भरी
जाएंगी।
हालांकि,
अब
तक
भरे
गए
ऑनलाइन
फॉर्मों
की
संख्या
आरटीई
प्रावधानों
के
तहत
उपलब्ध
सीटों
से
दोगुनी
है।
आरटीई
अधिनियम
के
तहत
प्रवेश
की
पहली
सूची
6
मई
को
जारी
की
जाएगी।
पहली
सूची
में
प्रवेश
पाने
वाले
छात्रों
के
माता-पिता
को
13
मई
तक
अपने
वार्डों
को
स्कूलों
में
भर्ती
करवाना
होगा
और
उस
तारीख
तक
सभी
आवश्यक
दस्तावेज
भी
जमा
करना
होगा।
यह
हैं
तारीख
आगे
बढ़ाने
की
वजहें
विभाग
ने
राइट
टू
एजुकेशन
के
तहत
प्रवेश
के
लिए
आवेदन
करने
की
अंतिम
तिथि
बढ़ा
दी
है
क्योंकि
कई
माता-पिता
को
सरकारी
कार्यालयों
जैसे
कलेक्टर
कार्यालय
या
मामलतदार
कार्यालय
से
आय
प्रमाण
पत्र
प्राप्त
करने
में
कठिनाइयों
का
सामना
करना
पड़
रहा
है।
अधिकारी
ने
कहा
कि
इन
कार्यालयों
के
अधिकांश
कर्मी
चुनाव
ड्युटी
में
लगे
हुए
हैं।
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