नौकरी छोड़ने के बाद कैसे निकालें पीएफ का पैसा
वर्तमान
में
कर्मचारी
भविष्य
निधि
(पीएफ)
के
लाखों
रुपए
खातों
में
ऐसे
हैं
जिनका
कोई
दावा
करने
वाला
नहीं
है।
क्योंकि
शायद
हम
में
से
कई
लोगों
को
पता
ही
नहीं
होता
कि
किसी
कम्पनी
में
काम
करते
वक्त
जमा
होने
वाला
हमारा
पीएफ
का
पैसा
कैसे
निकाला
जाता
है।
अगर
आप
नौकरी
छोड़ते
वक्त
पीएफ
निकालना
चाहते
हैं
तो
यह
आर्टिकल
आपके
लिए
एक
गाइड
का
काम
कर
सकता
है।
कौन सा फॉ र्म भरना होता है?
नौकरी छोड़ते वक्त पीएफ निकालने का आवेदन करने के लिए फॉर्म-19 भरना होता है। यह फॉर्म आप ईपीएफओ की वेबसाइट (http://www.epfindia.com/downloads_forms.html) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
पीएफ के लिए आवेदन नौकरी छोड़ने वाला हर व्यक्ति कर सकता है। यदि आप किसी अन्य संस्थान में नौकरी करने गये हैं, तब भी पिछली कंपनी के कार्यकाल में जमा पीएफ का पैसा भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिये आपको फॉर्म 19 ही भरना होगा।
कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिये परिवार के सदस्य को फॉर्म 20 आवेदन करना पड़ेगा।
फॉर्म में क्या भरने से जुड़ीं जरूरी बातें
-
अपना
मोबाइल
नम्बर
जरूर
भरें।
क्योंकि
अकाउंट
अपडेट
होगा
तो
इसकी
जानकारी
आपको
मोबाइल
पर
एसएमएस
के
जरिए
मिल
जाएगी।
-
फॉर्म
में
कॉलम
भरते
वक्त
कोई
त्रुटि
न
करें।
शब्द
के
ऊपर
शब्द
न
लिखें।
साफ
अक्षरों
में
लिखें।
-
पिछली
कंपनी
में
नौकरी
क्यों
छोड़ी
उसका
कारण
जरूर
भरें।
-
ईपीएफ
अकाउंट
नम्बर
जरूर
भरें।
-
पीएफ
दावे
के
बाद
राशि
का
भुगतान
आवेदक
के
खाते
में
किया
जाता
है।
इसलिए
आप
अपना
एक
अकाउंट
नम्बर
जरूर
दें।
-
अकाउंट
नम्बर
के
साथ
बैंक
का
नाम
(जिसमें
खाता
है)
आईएफएससी
कोड
जरूर
लिखें।
-
एक
खाली
चेक
पर
क्रॉस
का
चिन्ह
बनायें
और
उस
पर
हस्ताक्षर
करें,
उस
चेक
को
साथ
में
जमा
करें।
चेक
में
अकाउंट
नम्बर
और
आईएफएससी
कोड
की
पुष्टि
हो
जाती
है।
-
दो
हजार
से
कम
राशि
पीएफ
में
होने
पर
भुगतान
मनिऑर्डर
के
जरिए
भी
किया
जाता
है।
इसलिए
फॉर्म
में
अपना
सही
स्थाई
पता
लिखें।
-
फॉर्म
भरने
के
बाद
फॉर्म
पर
चिन्हित
स्थान
पर
पिछली
कंपनी
के
शीर्ष
अधिकारी
के
हस्ताक्षर
भी
करवायें।
-
आवेदन
के
साथ
चिकित्सा
प्रमाण
पत्र
जरूर
लगाएं।
विदेश चले गए हैं तो क्या करें?
अगर आप विदेश में चले गए हैं तो ऐसी स्थिति में भारत में अपनी पूर्व कम्पनी से पीएफ निकालने के आवेदन के साथ पासपोर्ट, वीजा या तात्री टिकट की कॉपी जरूर लगाएं।
कहां जमा करें फॉर्म
पीएफ फॉर्म भरने और सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद आपको आवेदन कम्पनी को देना होगा। कम्पनी अपनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद आपके फॉर्म को ईपीएफ कार्यालय को फॉरवर्ड कर देगी। जैसे ही आपका आवेदन ईपीएफ कार्यालय को मिलेगा। इस बात की आपको बीच-बीच में जानकारी एसएमएस के जरिए मिलती रहेगी कि आपका आवेदन प्रोसेस में है।
कब तक आएगा आपके खाते में
पीएफ आवेदन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अप्रूव कर दिया जाएगा तो इसके एक दो महीनों में पीएफ का पैसा आपके खाते में आ जाएगा।