यूपी में लाउडस्पीकर से अजान करने पर लगी रोक, प्रशासन ने मस्जिदों पर चस्पा किए नोटिस
गाजीपुर/फर्रुखाबाद। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच रमजान के पावन महीने की 25 अप्रैल से शुरुआत हो गई है। लेकिन लॉकडाउन के चलते गाजीपुर और फर्रुखाबाद जिले में लाउडस्पीकर से अजान करने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए बकायदा मस्जिदों पर नोटिस भी चस्पा किए गए है। दरअसल, लाउडस्पीकर पर अजान करना रमजान के पवित्र महीने में व्रत की शुरुआत और अंत का प्रतीक माना जाता है।
फर्रुखाबाद जिला प्रशासन की मानें तो रोज़े के अफ्तार व सहरी के समय की सूचना डुगडुगी या पटाखे चला कर दे सकते है। नगर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिदों में किसी तरह के लाउड स्पीकर से अज़ान नमाज़ या तरावी पर रोक लगा दी गयी है। यह आदेश देर रात आया है हर मस्जिद में नोटिस लगा दिए गए है। अजान भी नहीं होगी, रोजे के अफ्तारी या सहरी के लिए पटाखे चलाकर या डुगडुगी बजा कर सूचना दे सकते है। सभी लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़े। मस्जिद में किसी तरह से लाउड स्पीकर से सूचना नहीं दी जायेगी।
वहीं, गाजीपुर के जामिया थाना क्षेत्र में एक मस्जिद के प्रभारी जाहिद खान का कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी ने शनिवार को करीब 3:45 बजे मस्जिद में आए थे और उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों का आदेश है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर के जरिए किसी तरह की घोषणा या आजान नहीं की जाएगा। जाहिद खान ने कहा कि जब उन्होंने उनसे लिखित आदेश देने को कहा तो पुलिसकर्मियों का कहना था कि डीएम द्वारा मौखिक तौर पर आदेश दिया गया है। जिसके बाद हमने आज लाउडस्पीकर पर कोई घोषणा नहीं की है।
एसपी
ने
आदेश
से
किया
इंकार
गाजीपुर
के
एसपी
ओमप्रकाश
सिंह
का
कहना
है
की
जिले
में
अजान
को
लेकर
कोई
आदेश
जारी
नहीं
किया
गया
है
उन्होंने
बताया
कि
जिले
में
बाकी
राज्यों
की
तरह
ही
लॉग
डाउन
के
आदेश
जारी
हैं।
वहीं,
इस
पूरे
मामले
में
अल्पसंख्यक
कल्याण
राज्य
मंत्री,
मुस्लिम
वक्फ
और
हज
मोहसिन
रज़ा
ने
कहा
कि
उन्हें
इस
बारे
में
सूचित
किया
गया
था
कि
गाजीपुर
में
ऐसा
कोई
आदेश
जारी
नहीं
किया
गया
है।
उन्होंने
कहा,
मैंने
गाजीपुर
के
डीएम
से
बात
की
है
और
उन्होंने
मुझसे
कहा
है
कि
ऐसा
कोई
आदेश
जारी
नहीं
किया
गया
है।
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