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अयोध्या: 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा

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अयोध्या। अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में 5 साल पहले एक मासूम की गैंगरेप के बाद हत्या कर शव नाले में फेंक दिए जाने के मामले में अदालत में दो नामजद आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1.35-1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। घटना में प्रकाश में आए दो अन्य आरोपियों की पत्रावली उच्च न्यायालय के आदेश पर अलग कर दी गई है। यह आदेश पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज असद अहमद हाशमी की अदालत से हुआ है। मामले में सरकारी पद से शासकीय अधिवक्ता विनोद उपाध्याय और वीरेंद्र प्रताप मौर्या ने पैरवी की थी।

6 year old girl gangrape and murder case death sentence for two accused

2014 में हुई थी वारदात

जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में 6 वर्षीय बालिका वर्ष 2014 के अप्रैल महीने के 11 तारीख को अपने घर से संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। पिता की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी मासूम पुत्री संतोष नट और तेजपाल नट के साथ देखी गई है। खोजबीन के बाद बालिका का शव क्षेत्र में ही एक गड्ढे से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम के दौरान मासूम के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद बीकापुर पुलिस की ओर से मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 376 (ए), (डी), 377, 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान घटना में शामिल दो अन्य अभियुक्त संतोष कुमार और इंद्र बहादुर यादव का नाम प्रकाश में आया था।

दो आरोपियों को फांसी की सजा

शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने बताया कि प्रकरण मासूम से जुड़ा होने के चलते मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत को सौंपी गई थी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट असद अहमद हाशमी की अदालत ने दोनों नामजद आरोपियों संतोष और तेजपाल को विचारण के बाद सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि भादवि की धारा 302 के तहत दोनों को फांसी और 50-50 हजार का जुर्माना, 376 ए के तहत उम्र कैद और 25-25 हजार के जुर्माने, 376 डी अर्थात गैंगरेप के तहत उम्र कैद और 25-25 हजार के जुर्माने, 377 के तहत उम्र कैद और 25-25 हजार के जुर्माने और 201 के तहत 7 साल की सजा व 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की रकम का आधा पीड़ित परिवार को देने और दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया है। प्रकरण में पुलिस विवेचना के दौरान प्रकाश में आए दो अभी तो संतोष और इंद्र बहादुर यादव की पत्रावली उच्च न्यायालय के आदेश पर अलग कर दी गई थी, जिसके चलते अभी मामले के केवल नामजद आरोपियों के खिलाफ विचारण पूरा हो पाया है।

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English summary
6 year old girl gangrape and murder case death sentence for two accused
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