सिर्फ व्हाट्सएप चैट इस बात का सबूत नहीं कि आरोपी ने ड्रग्स सप्लाई की: कोर्ट
मुंबई, 01 नवंबर। आर्यन खान मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशल कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ व्हाट्सएफ चैट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आचित कुमार ने आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स सप्लाई की है। बता दें कि इस पूरे मामले में 22 साल के आचित कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आचित को अब कोर्ट ने जमानत दे दी है। अपनी विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा है कि यह गौर करने वाली बात है कि एनसीबी का दावा है कि कुमार ने ड्रग्स सप्लाई की है, लेकिन इसके पक्ष में एनसीबी सबूत पेश करने में विफल रही है, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ड्रग्स सप्लाई के बिजनेस में है।

कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट के अलावा आचित कुमार की कोई ऐसी व्हाट्सएप चैट नहीं मिली है जिससे यह साबित हो सके कि वह इस तरह के काम में लिप्त है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आचित आर्यन और अरबाज को ड्रग्स सप्लाई करता था। स्पेशल जज वीवी पाटिल ने शनिवार को मुंबई क्रूज रेड मामले में 9 आरोपियों को जमानत दे दी, गौर करने वाली बात है इससे पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को भी जमानत देने की इजाजत दे दी थी।
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बता दें कि एनसीबी ने आचित कुमार को 2.6 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि उसके आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट है। एनसीबी ने दावा किया था कि आचित कुमार ड्रग्स स्पालयर है और गांजा ट्रैफिकिंग नेटवर्क का सदस्य है। लेकिन आचित के वकील ने दलील दी कि इस तरह के आरोप 22 साल के लड़के के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेंगे, उसके करियर पर असर डालेंगे, खासकर कि तब जब इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं है। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान षड़यंत्र के पक्ष को देखा जाएगा।