अब विदेश जा सकेंगीं Jacqueline Fernandez, कोर्ट की इन शर्तों का करना होगा पालन
दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को IIFA अवॉर्ड समारोह में हिस्सा लेने के लिए अबू धाबी जाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।
मुंबई, 2 जून: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज बीते लंबे समय से विवादों में घिरी हुईं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन को IIFA अवॉर्ड समारोह में हिस्सा लेने के लिए अबू धाबी जाने की अनुमति दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने उनकी देश वापसी सुनिश्चित करने के लिए शर्त भी लगाई है। इसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल जैकलीन फर्नांडीज ED की ओर से दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी हुईं हैं। ED ने उनके खिलाफ सर्कुलर जारी किया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी।

कोर्ट ने रखी शर्त
ED का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए जैकलीन की मौजूदगी काफी जरूरी है। अभी तक एक्ट्रेस ने जांच में सहयोग नहीं दिया है। जैकलीन श्रीलंका की नागरिक है। ऐसे में उम्मीद है कि जांच से बचने के लिए वे विदेश भाग सकती है। हालांकि, इस बीच हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केस से जुड़े सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद ही एक्ट्रेस को विदेश जाने की अनुमति दी है। ट्रायल कोर्ट ने उसकी देश वापसी सुनिश्चित करने के लिए शर्त भी लगाई है।
1 करोड़ जमा करने के निर्देश
बताते चलें कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने एक्ट्रेस को 31 मई से 6 जून तक अबू धाबी जाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही जैकलीन से एक करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट भी जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अगर अभिनेत्री तय समय में वापस नहीं लौटती हैं तो उसके एक करोड़ की जमानत के साथ जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही एक्ट्रेस पर यह सुनिश्चित करते हुए उचित शर्तें लगाई गई हैं कि वह वापस आ जाए और जांच में शामिल हो जाए।
क्या है मामला
बताते चलें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में अभिनेत्री जैकली फर्नांडीज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निशाने पर हैं। इसे लेकर उनके खिलाफ एक सक्रिय लुक आउट सर्कुलर जारी है, जिसकी वजह से वे कहीं भी यात्रा नहीं कर सकतीं।












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