UP: थाने में महिलाओं के सामने प्राइवेट पार्ट दिखाने वाला इंस्पेक्टर गिरफ्तार, 25 हजार रुपए का रखा था इनाम
देवरिया। भटनी थाने में फरियाद लेकर आई मां-बेटी के सामने अश्लील हरकत करने वाले थाना प्रभारी भीष्म पाल सिंह को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। भीष्म पाल सिंह की गिरफ्तारी पर मंगलवार की देर रात एसपी ने 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इससे पहले डीआईजी ने भटना थाना प्रभारी भीष्म पाल सिंह को निलंबित कर दिया था। दरअसल, भीष्म पाल सिंह पर यह कार्रवाई एक वीडियो के वायरल होने के बाद हुई।
22
जून
का
है
वायरल
वीडियो
भीष्म
पाल
सिंह
मूलरूप
से
एटा
जिले
के
पिलुआ
थानाक्षेत्र
के
भादौगढ़ी
गांव
के
निवासी
है।
काफी
लंबे
वक्त
से
वो
देवरिया
जिले
में
तैनात
थे।
पुलिस
अधीक्षक
श्रीपति
मिश्रा
ने
मीडिया
को
जानकारी
देते
हुए
बताया
कि
वायरल
वीडियो
करीब
22
जून
का
बताया
जा
रहा
है,
उसकी
भी
जांच
की
जा
रही
है।
बताया
कि
जमीनी
विवाद
के
मामले
में
पीड़िता
अपने
मां
के
साथ
प्रार्थना
पत्र
लेकर
थाने
पहुंची
थी।
उस
वक्त
थाना
प्रभारी
भीष्मपाल
सिंह
यादव
अपने
कार्यालय
में
बैठे
थे।
वह
और
उसकी
मां
भूमि
विवाद
के
बारे
में
प्रभारी
निरीक्षक
को
बता
रही
थीं।
जिसके
बाद
भीष्मपाल
सिंह
यादव
के
द्वारा
बैठने
के
लिए
कहने
पर
दोनों
वहां
रखी
कुर्सी
पर
बैठ
गईं।
युवती
ने
बनाया
वीडियो
युवती
का
आरोप
है
कि
भूमि
विवाद
के
संबंध
में
बात
करते-करते
प्रभारी
निरीक्षक
अश्लील
हरकत
करने
लगे,
इस
दौरान
युवती
ने
इसका
वीडियो
बना
लिया
और
अपने
परिवार
के
अन्य
सदस्यों
को
दिखाया।
जिसके
बाद
पड़ोस
के
रहने
वाले
एक
व्यक्ति
ने
वीडियो
को
फारवर्ड
कर
दिया
और
वह
सोशल
मीडिया
पर
वायरल
हो
गया।
हालांकि
घटना
के
बाद
भीष्मपाल
का
स्थानांतरण
सलेमपुर
कोतवाली
में
इंस्पेक्टर
क्राइम
के
पद
पर
हो
गया।
एक
मामले
में
एसपी
ने
26
जून
को
उसे
निलंबित
कर
दिया
था।
इसी
बीच
अश्लील
हरकत
का
वीडियो
वायरल
हुआ।
एसपी
ने
इसका
संज्ञान
लेते
हुए
भटनी
थाने
में
केस
दर्ज
करने
के
आदेश
दिए।
पौने
तीन
मिनट
का
है
वीडियो
पौने
तीन
मिनट
के
वायरल
वीडियो
में
दिख
रहा
है
कि
दो
महिलाएं
शिकायत
लेकर
थाने
पहुंची
हैं।
एक
महिला
इंस्पेक्टर
के
बायीं
तरफ
बैठी
है।
वहीं,
एक
महिला
सामने
बैठी
है
वायरल
वीडियो
में
इंस्पेक्टर
भीष्म
पाल
यादव
बायीं
तरफ
बैठी
महिला
को
अश्लील
इशारे
करते
हुए
देखा
जा
सकता
है।
पीड़ित
युवती
की
तहरीर
पर
भटनी
थाने
में
भीष्मपाल
सिंह
यादव
के
खिलाफ
धारा
354(क)/509/166
आईपीसी
के
तहत
केस
दर्ज
कर
विवेचना
शुरू
कर
दी
गई
है।