उपहार सिनेमा कांड: गोपाल अंसल को एक साल की जेल, पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट को कोसा
18 साल पहले फिल्म बॉर्डर के प्रदर्शन के दौरान उपहार सिनेमा में आग लग गई थी। इस घटना में 59 दर्शकों की मौत हुई थी।
नई दिल्ली। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं में से गोपाल अंसल को एक साल जेल की सजा सुनाई है। मामले में उपहार सिनेमा कांड के पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दी थी। हालांकि कोर्ट ने सुशील अंसल की सजा माफ कर दी। 18 साल पुराने चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आरोपी गोपाल अंसल को एक साल जेल की सजा काटनी होगी, जिसमें से चार महीने जेल में वह पहले ही गुजार चुके हैं। वहीं, सुशील अंसल ने पहले ही अपनी सजा पूरी कर ली है। कोर्ट के आदेश के बाद गोपाल अंसल को जल्द ही सरेंडर करना होगा। READ ALSO: हाईकोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
'कोर्ट
आना
जीवन
की
सबसे
बड़ी
गलती'
कोर्ट
का
फैसला
सुनने
के
बाद
उपहार
कांड
के
पीड़ितों
के
एसोसिएशन
ने
नाराजगी
जाहिर
की
है।
एसोसिएशन
की
नीलम
कृष्णमूर्ति
ने
कहा,
'बेहद
निराशाजनक
फैसला
है।
कोर्ट
आना
मेरे
जीवन
की
सबसे
बड़ी
गलती
थी।
न्यायपालिका
से
मेरा
भरोसा
उठ
गया।'
उन्होंने
कहा
कि
अमीर
और
रसूख
वाले
लोग
विशेष
शक्तियों
का
इस्तेमाल
करते
हैं।
आम
आदमी
परेशानी
झेलता
है।
सीबीआई
ने
भी
कोर्ट
में
पुनर्विचार
याचिका
दी
थी
लेकिन
कोर्ट
ने
इस
पर
सुनवाई
से
इनकार
कर
दिया।
हादसे
में
59
लोगों
की
हुई
थी
मौत
बता
दें
कि
18
साल
पहले
फिल्म
बॉर्डर
के
प्रदर्शन
के
दौरान
उपहार
सिनेमा
में
आग
लग
गई
थी।
इस
घटना
में
59
दर्शकों
की
मौत
हुई
थी।
नवंबर
2015
में
सुप्रीम
कोर्ट
के
तीन
जजों
की
बेंच
ने
30-30
करोड़
रुपये
जुर्माना
देने
का
आदेश
दिया
था।
साथ
ही
जुर्माना
न
भरने
पर
2
साल
जेल
की
सजा
देने
का
भी
फैसला
सुनाया
था।
सुशील
अंसल
पहले
ही
पांच
महीने
जेल
की
सजा
काट
चुके
हैं।