उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में फैसला आज, कुलदीप सेंगर को सुनाई जा सकती है सजा

दिल्ली। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आज (4 मार्च) उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। बता दें कि पीड़िता के पिता की हत्या पुलिस हिरासत के दौरान हुई थी, जिसमें हत्या करवाने का आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर लगा था। इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मुख्य बनाया गया था। इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी अदालत कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना चुकी है।

Tis Hazari court may pronounce verdict on Kuldeep Singh Sengar in murder case

आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में रेप पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 में हुई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह ने रसूख के बल पर उसके पिता को पहले गिरफ्तार करवाया फिर हत्या करवा दी। इससे पहले 29 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेप पीड़िता के पिता की कथित रूप से हिरासत में हुई मौत मामले में 4 मार्च तक टाल दी थी। अदालत आज इस मामले में 11.30 बजे फैसला सुनाएगी।

उन्नाव में किशोरी से दुष्कर्म में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप सेंगर की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। अपर जिलाधिकारी ने बताया था कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर उपचुनाव की तारीख दी जाएगी।

उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रहते कुलदीप सेंगर पर गांव में ही रहने वाली युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मुकदमे की जांच सीबीआई ने की और हाईकोर्ट से मुकदमा दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद वहीं सुनवाई हुई थी। कुलदीप सेंगर के दोषी साबित होने पर 20 दिसंबर 2019 को न्यायाधीश ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ ही पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया था।

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