दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू होने के बाद साप्ताहिक बाजारों को लेकर चल रही है तैयारी, फॉलो करने होंगे ये नियम
नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार के पहले नाइट कर्फ्यू और फिर वीकेंड कर्फ्यू के फैसले के बाद तीनों नगर निगमों ने अपनी कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं। तीनों निगम के द्वारा वीकली बाजारों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत एक जोन में केवल एक मार्केट को ही लगने की अनुमति होगी। दक्षिणी निगम ने ऐसी 11 से अधिक मार्केटों को मंजूरी प्रदान की है।
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आपको बता दें कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों में अलग-अलग जोन आते हैं। सबसे अधिक छह जोन उत्तरी निगम में शामिल हैं। वहीं, दक्षिणी निगम में चार व पूर्वी निगम में दो जोन हैं।
पूर्वी निगम के महापौर निर्मल जैन ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया के साथ साप्ताहिक बाजारों को अनुमति दी जाएगी, जिससे कोरोना का संक्रमण फैलने से रूक सके।
साप्ताहिक बाजारों को लेकर सख्त हैं नियम
- साप्ताहिक बाजारों में हर स्टॉल की चौड़ाई व लंबाई छह व चार फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक स्टॉल पर मालिक व एक हेल्पर की अनुमति होगी।
- साप्ताहिक बाजारों में अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने घरों से कपड़े का थैला लाने के लिए कहा गया है।
- साप्ताहिक बाजारों में एक स्टॉल पर एक समय में केवल दो ग्राहक ही मौजूद रह सकते हैं और जो ऐसा नहीं करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- साप्ताहिक बाजारों को केवल छह घंटे खुलने का समय दिया गया है। इसके तहत शाम चार बजे से लेकर रात 10 बजे तक दुकानदार बाजार लगा सकते हैं।
- इस दौरान उनकों मास्क लगाना अनिवार्य होगा और स्टॉल पर सैनिटाइजर रखना होगा।