डॉक्टर कफील को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट स्थानांतरित हुआ केस
दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर यूपी टास्क फोर्स ने डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के खिलाफ डॉक्टर कफील खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिला की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कफील खान के मामले को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि याचिका पर तुरंत सुनवाई और रिहाई की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले कि सुनवाई करते हुए केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए मामले में सुनवाई करने और कफील की जल्द रिहाई की मांग की गई थी। फिलहाल डॉक्टर कफील न्यायिक हिरासत में हैं।
कफील
पर
क्या
आरोप
कफील
पर
आरोप
है
कि
नागरिकता
संशोधन
कानून
(सीएए),
राष्ट्रीय
जनसंख्या
रजिस्टर
(एनपीआर)
और
राष्ट्रीय
नागरिक
रजिस्टर
(एनआरसी)
के
खिलाफ
उन्होंने
अलीगढ़
मुस्लिम
विश्वविद्यालय
(एएमयू)
में
भड़काऊ
भाषण
दिया
था।
पुलिस
के
मुताबिक
डॉक्टर
कफील
के
भाषण
से
ही
प्रेरित
होकर
वहां
के
छात्रों
ने
15
दिसंबर
को
उग्र
प्रदर्शन
और
तोड़फोड़
की
घटना
को
अंजाम
दिया
था।
मुंबई
एयरपोर्ट
से
किया
था
गिरफ्तार
इसके
बाद
पुलिस
ने
उनके
खिलाफ
मुकदमा
दर्ज
कराया
और
29
जनवरी
को
मुंबई
एयरपोर्ट
से
गिरफ्तार
कर
लिया।
पहले
अलीगढ़
के
चीफ
जुडिशल
मैजिस्ट्रेट
(सीजेएम)
की
कोर्ट
में
पेश
किया
गया
और
फिर
14
दिन
की
न्यायिक
हिरासत
में
भेज
दिया
गया।
इसके
कुछ
घंटों
में
ही
उनके
अलीगढ़
कारागार
में
रहने
से
जिले
में
अशांति
पैदा
होने
की
संभावना
के
चलते
उन्हें
मथुरा
जिला
जेल
में
भेज
दिया
गया
था।
बता
दें
कि
मथुरा
की
जिला
जेल
में
बंद
कफील
को
मंगलवार
को
लखनऊ
लाया
गया
था।
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