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दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई कारोबारियों की मांग

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक वाले आदेश का बरकरार रखा है। कोर्ट ने पटाखा व्यापारियों को किसी भी तरह की राहत देने से सख्त इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पटाखा व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दिवाली वाले दिन कुछ देर के लिए पटाखा बेचने का अनुमति मांगी थी। जिस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में रात 11 बजे के बाद पटाखों की बिक्री नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 31 अक्टूबर तक के लिए पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इस रोक के पीछे दिवाली पर पटाखों से होनेवाले प्रदूषण को वजह बताया गया थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हम दिवाली के बाद पता लगा पाएंगे कि प्रदूषण के स्तर में कोई अंतर आता है कि नहीं।

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वहीं दिवाली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अब दिवाली के दिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शाम साढ़े छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक ही पटाखा फोड़े जा सकेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिर्फ तीन घंटे ही पटाखा जलाने की अनुमति दे है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लॉटरी की प्रक्रिया से पटाखों को बेचने का लाइसेंस दिया जाएंगे। इसके अलावा अदालत ने पटाखा फोड़ने का समय भी निर्धारित कर दिया है।

दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद ये सवाल उठने लाजिमी हैंदिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद ये सवाल उठने लाजिमी हैं

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English summary
Supreme Court refuses to modify its earlier order on sale of firecrackers
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