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सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतें हटाने वाली वसीम रिजवी की याचिका खारिज की, 50000 जुर्माना लगाया

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नई दिल्ली, अप्रैल 12: शिया वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की एक विवादास्पद याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वसीम रिजवी ने इस्लामिक ग्रंथ कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्होंने रिजवी पर कार्रवाई करने की मांग की थी।

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Supreme Court ने खारिज की Quran की आयतों के खिलाफ Waseem Rizvi की याचिका | वनइंडिया हिंदी

आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन के नेतृत्व वाली बेंच ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी की उक्त याचिका पर सुनवाई की। जहां याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि, मुझे इस एसएलपी के बारे में सारे तथ्य पता हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये एसएलपी नहीं रिट है और आप अपनी याचिका को लेकर कितने गंभीर हैं? तब वकील ने रिज़वी के कहेनुसार कुरान की 26 आयतों में गैर-मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी होने की दलील दी। दलील में ये भी कहा गया कि मदरसों में इन आयतों को पढ़ाने रोक लगाई जाए।

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दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि, ये याचिका निराधार है। उसके बाद कोर्ट ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि, जब रिजवी ने आयतें हटाने करने संबंधित याचिका दायर की थी तो उनके परिवार ने भी उनका साथ नहीं दिया। उसके अलावा मुस्लिम समुदाय में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रोश उत्पन्न हो गया। रिजवी का बहिष्कार किया जाने लगा।

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English summary
Supreme Court dismisses Waseem Rizwi’s plea seeking removal of Quran verses
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