सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के खिलाफ चार्जशीट पर 5 जून को सुनवाई
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के खिलाफ चार्जशीट पर 5 जून को सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख दी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में चार्जशीट दायर करते हुए इस मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया है। दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और धारा 306 धारा लगाई है, इस पर अदालत में सुनवाई होनी है। चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि मौत से पहले सुनंदा ने पति शशि थरूर को मेल किया था और कहा था कि वो अब जीना नहीं चाहती हैं।
दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। चार्जशीट में पुलिस ने सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर को आरोपी बनाया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शशि थरूर संसद सदस्य हैं, इसलिए मामले को नेताओं के लिए गठित स्पेशल कोर्ट के पास भेजा जा रहा है। अब इस मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे।
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में 4 साल बाद दिल्ली पुलिस ने पटिलाया हाउस कोर्ट ने 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस के 3000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर को आरोपी बनााया है। दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 306(आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498A(वैवाहिक जीवन मे प्रताड़ना) के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया है।
17 जनवरी 2014 में सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। शुरुआती पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह ज़हर बताई गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर इंजेक्शन के निशान भी थे। होटल के जिस कमरे में उनकी लाश मिली वहां नींद की गोलियां पाई गईं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि सुनंदा पुष्कर की मौत की किस जहर की वजह से हुई।
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