निर्भया केस: पवन ने की पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR की मांग, जानिए मामला
दिल्ली। निर्भया के गुनहगारों ने मौत की सजा से बचने के लिए अब नया पैंतरा चला है। चारों दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने दिल्ली की अदालत का रुख किया। दरअसल, पवन गुप्ता के वकील ने कड़कड़डूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि जब पवन मंडोली जेल में बंद था, उस दौरान दो पुलिसकर्मियों ने उसे जमकर पीटा था। वकील ने कोर्ट से अपील की है कि दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने पवन की याचिका पर जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस अर्जी पर कड़कड़डुमा कोर्ट में आज (12 मार्च) को सुनवाई होने की उम्मीद है।
पवन के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट हर्ष विहार थानाध्यक्ष को निर्देश दे कि वह सिपाही अनिल कुमार और एक अज्ञात सिपाही के खिलाफ एफआइआर दर्ज करें। अर्जी में कहा गया है कि पवन को फांसी होने वाली है, इसलिए उसे दोनों पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। इसी के साथ वकील ने यह भी कहा कि 26 और 29 जुलाई 2019 को पवन मंडोली जेल में बंद था, दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे जमकर पीटा था। पवन को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया था। सिर में 14 टांके आए थे। इसलिए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाए।
Recommended Video
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट चारों दोषियों (विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय कुमार सिंह) को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर चुकी है। इसके मुताबिक, आगामी 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल संख्या-3 में चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी। इससे पहले चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तीन बार और डेथ वारंट जारी हो चुका है, यह चौथा डेथ वारंट है। इस बीच दोषियों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर फांसी से बचने के लिए पैंतरे चलने शुरू कर दिए हैं।
गोरखपुर: रंग डालने के बहाने युवती को कमरे में खींच ले गए चार युवक और फिर...