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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल के शेयर वाली यंग इंडियन को हाईकोर्ट का 10 करोड़ जमा करने का आदेश

यंग इंडियन को हाईकोर्ट का 10 करोड़ जमा करने का आदेश

By Rizwan
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोमवार को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को दस करोड़ रूपए जमा करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दो किश्तों में 10 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। पहली किश्त 31 मार्च और दूसरी किश्त 15 अप्रैल से पहले जमा करने को कहा गया है। जस्टिस एस रविन्द्र भट और एके चावला ने ये आदेश दिया है।

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यंग इंडिया कंपनी पर कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने 249.15 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था। यंग इंडियन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल इस पर स्टे की मांग की थी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में शिकायत की थी और वाईआई एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी था। वाईआई कंपनी में सोनिया गांधी व राहुल गांधी के पास 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है। मामले में सोनिया व राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा भी आरोपी हैं।

National Herald Case: कांग्रेस ने गलत तरीके से कमाए 414 करोड़,भरें आयकर: सुब्रमण्यम स्वामीNational Herald Case: कांग्रेस ने गलत तरीके से कमाए 414 करोड़,भरें आयकर: सुब्रमण्यम स्वामी

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English summary
National Herald case: Delhi High Court directed Young Indian Pvt Lt to deposit 10 cr
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