हनीमून पर विदेश ले जाकर बनाए अप्राकृतिक संबंध, पॉर्न साइट पर डाला पत्नी का नंबर
वापस लौटने पर उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने हनीमून के दौरान उसके साथ बुरा बर्ताव किया है और जबरन अप्राकृतिक संबंध भी बनाए।
नई दिल्ली। पत्नी पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव डालने और उसका नंबर पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड करने वाले शख्स को अग्रिम जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।

दिसंबर 2014 में हुई थी शादी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की शादी दिसंबर 2014 में हुई थी। वह पत्नी के साथ हनीमून के लिए न्यूजीलैंड गया था। जनवरी 2015 में जब वो वापस लौटे तो उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने हनीमून के दौरान उसके साथ बुरा बर्ताव किया है और जबरन अप्राकृतिक संबंध भी बनाए। READ ALSO: 56 साल के शख्स ने 13 साल की पोती से किया रेप, हुई गर्भवती
फोन करने वालों ने कही आपत्तिजनक बातें
महिला ने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि उसने इसकी शिकायत की तो आरोपी ने दबाव बनाने के लिए उसका नंबर पॉर्न साइट पर डाल दिया जिससे उसके पास काफी फोन आए और लोगों ने आपत्तिजनक बातें कहीं। READ ALSO: वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार
हाईकोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि दिल्ली पुलिस उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया में है। आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए दावा किया कि हनीमून के दौरान पत्नी से उसके संबंध नहीं बन पाए थे। ऐसे में अप्राकृतिक संबंध बनाने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने उसकी दलीलें मानने से इनकार कर दिया है।












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