'आंखों में तेजाब डाल दो या फांसी पर लटका दो' सजा से पहले कोर्ट में बोला कुलदीप सिंह सेंगर
नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक और बीजेपी से बर्खास्त नेता कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात लोगों की सजा पर गुरुवार को बहस हुई। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट शुक्रवार सुबह 10 बजे सजा का ऐलान करेगी। बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से दोषियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। इस दौरान कुलदीप सिंह सेंगर ने जिला जज धर्मेश शर्मा से कहा, ''कृपया मुझे न्याय दीजिए। यदि मैंने कुछ गलत किया हो तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दें या फांसी पर लटका दें।'' बता दें, सेंगर को रेप के मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा मिली हुई है।
सेंगर सहित सात लोग दोषी करार
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई, दो पुलिसकर्मियों और तीन अन्य को दोषी ठहराया था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि आपका आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो मारा गया, वो ब्रूटल था। आपको दोषी करार दिया जाता है।
गुरुवार को कोर्ट में हुई सजा पर बहस
गुरुवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई अभियोजक ने विशेष न्यायाधीश धर्मेश शर्मा से कहा कि मामले में दोषी ठहराए गए दोनों पुलिसकर्मियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। सीबीआई अभियोजक ने अदालत को बताया कि पुलिस अधिकारी लोक सेवक हैं और उनका कर्तव्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। पीड़िता के पिता को शाम 6 बजे पीटा गया, वे उसके साथ रात 9 बजे तक बैठे रहे। वे अधिक जिम्मेदार हैं। वे पीड़ित को बचा सकते थे।
शुक्रवार को सजा का ऐलान
अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि घटनाओं का अनुक्रम देखते हुए सब पता चलता है, यह संदेह से परे है। कुलदीप सिंह सेंगर के संरक्षण में उसके आदमियों विनीत मिश्रा, बीरेंद्र सिंह और शशि प्रताप सिंह (शायद कुछ अन्य लोग, जिनकी पहचान नहीं की जा सकी) ने पीड़ित को लात-घूसों और राइफल की बैरल से मारा। बता दें, कोर्ट शुक्रवार को दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। दोषियों को मामले में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ सकता है।