500 रुपए के लिए पहले ईंट मारी फिर नाले में धकेला, अब कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 66 साल बुजुर्ग को नाले में धकेलने के आरोप में एक आदमी को पांच साल की जेल में सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हमलावर का इराद हत्या नहीं था लेकिन उसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसलिए उसे पांच साल की सजा दी जा रही है। आपको बता दें कि नाले में गिरे बुजुर्ग की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतिंद्र कुमार गौतम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) के तहत 37 वर्षीय रमन को जेल की सजा सुनाई है (हत्या के लिए दोषी नहीं) और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ने कहा कि, यह जुर्म इरादतन किया गया है, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई, हालांकि उसका इरादा किसी की हत्या नहीं था, लेकिन मौत आरोपी की वजह से हुई है इसलिए वह धारा 304 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है।
अदालत ने अपराध के आरोप में दोषी ठहराते हुए कहा था कि 9 मार्च, 2017 को पीड़ित अपने बेटे के साथ पूर्व दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़ा था। जब आरोपी 500 रुपये का नोट उसे छीनने के लिए आया तो दोनों के बीच हुई धक्का-मुक्की में उसने बुजुर्ग पर ईंट से वार किया और उसे नाले में धक्का दे दिया। जिसके बाद पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई।
हालांकि आरोपी ने आरोप लगाया था कि उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बिना साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट उसे आरोप मुक्त नहीं कर सकती है।