Delhi Unlock Guidelines: 42 दिनों बाद अनलॉक हो रही है आज से दिल्ली, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
नई दिल्ली, 31 मई: दिल्ली में कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बीच आज यानी सोमवार (31 मई) से लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी है। कोरोना लॉकडाउन के 42 दिनों बाद दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैसे-जैसे दिल्ली में कोरोना वायरस केसों की संख्या कम होंगी, हम अनलॉक की ओर बढ़ते जाएंगे। अनलॉक के पहले फेज में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम करने की अनुमति दी गई है। हालांकि दिल्ली मेट्रो इस हफ्ते भी बंद रहेगी। गैर-जरूरी सर्विस के लिए कोरोना कर्फ्यू 7 जून सुबह 5 बजे तक पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसी हफ्ते फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के बंद पड़े कामों को खोलने का निर्देश दिया गया है। लेकिन वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है।

दिल्ली अनलॉक फेज-1: जानिए नए नियम
इस पूरे हफ्ते कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले स्टाफ और मजदूरों को जाकर काम करने की अनुमति है। इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट में काम शुरू किया जाएगा। हालांकि कर्मचारी और स्टाफ को बिना ई-पास के आने-जाने की अनुमित नहीं होगी। कंपनी के मालिकों या फैक्ट्री के ऑनर को कर्मचारियों और मजदूरों के लिए ई-पास बनवानी होगी। काम पर वही कर्मचारी और मजदूर जाएंगे, जिनकी तबीयत सही होगी और किसी में कोविड के कोई लक्षण नहीं होंगे। इस बात की जिम्मेदारी मालिकों या फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते ही स्टाफ और मजदूरों की संक्खा तय करनी होगी।
दिल्ली अनलॉक फेज-1 गाइडलाइन्स
- मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, वहां काम की अनुमति होगी। लेकिन यह स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र होने चाहिए।
-मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट के मालिक/ठेकेदार/कॉन्ट्रैक्टर कोरोना निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे:
-कार्यस्थल पर केवल बिना लक्षण वाले कर्मचारियों को ही अनुमति दी जाएगी।
-कामगारों और कर्मचारियों के के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग शिफ्ट में काम, कर्मचारियों के लंच ब्रेक, काम के घंटे आदि को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों/कर्मचारियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन किया जाएगा। फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सार्वजनिक स्थान पर न थूकना, कार्यस्थल पर पान, गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करना।
-सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- पूरे कार्यस्थल पर सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी चीजों जैसे दरवाज़ के हैंडल आदि का बार-बार सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा, जो हर शिफ्ट के बाद होगा।
- अगर इन निमयों का पालन नहीं किया गया या फिर किसी तरह की कोई शिकायत आई तो इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को बंद करवा दिया जाएगा। वहीं मालिक/ठेकेदार/कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
-सभी जिला मजिस्ट्रेट नियमित तौर पर इन फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइटों में आरटी-पीसीआर/आरएटी कोरोना टेस्ट सुनिश्चित करवाएंगे।
-सभी जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला डीसीपी इन फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियमित निरीक्षण के लिए विशेष टीमों को तैनात करेंगे ताकि सभी मजदूरों और कर्मचारियों द्वारा कोरोना उपयुक्त व्यवहार का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
दिल्ली में कोरोना के केसों में लगातार गिरावट जारी
30 मई के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 946 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,803 लोग डिस्चार्ज हुए और 78 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। बता दें कि 13 अप्रैल 2021 के बाद पहली बार दिल्ली में एक दिन में 100 से कम लोगों की मौत हुई है। वगीं 45 दिनों बाद कोरोना के दैनिक आंकड़े एक हजार से कम हैं। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 12,100 है। वहीं पॉजिटिव दर 1.25% है।