'दिल्ली में ना हो बिजली की कमी, मांग के मुताबिक मिले सप्लाई', केंद्र ने NTPC-DVC को दिए निर्देश
'दिल्ली में ना हो बिजली की कमी, मांग के मुताबिक मिले सप्लाई', केंद्र ने NTPC-DVC को दिए निर्देश
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली का संकट ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि एनटीपीसी और डीवीसी को ल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को पीपीए के तहत अधिक से अधिक बिजली की आपू्र्ति करने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा, पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम को दी गई घोषित क्षमता को ध्यान में रखते हुए बिजली मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए है। वह यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को मांग के अनुसार जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उतनी बिजली मिलेगी।

बिजली मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में बीते 10 अक्टूबर को बिजली की मांग 4536 मेगावॉट थी और वितरण कंपनियों को इसके लिए जरूरत के हिसाब से बिजली दी गई थी।
बिजली मंत्रालय ने कहा है कि 10 अक्टूबर को एनटीपीसी और डीवीसी को ये निर्देश दिया गया है कि वे दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की वक्त से आपूर्ति करें। जिसके बाद दोनों कंपनियों ने दिल्ली की डिस्कॉम कंपनियों को उनकी मांग के मुताबिक बिजली की आपूर्ति करने का वादा किया है।
विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली की अधिकतम मांग 4536 मेगावाट (पीक) और 96.2 एमयू (ऊर्जा) थी। दिल्ली डिस्कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक, बिजली की कमी के कारण कोई आउटेज नहीं था क्योंकि उन्हें आवश्यक मात्रा में बिजली की आपूर्ति की गई थी। पिछले 2 सप्ताह में दिल्ली को बिजली आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई थी। एनटीपीसी गैस आधारित पावर प्लांट्स से भी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति कर सकती है।
भारत सरकार ने कहा है कि राज्यों से राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करने का भी अनुरोध किया गया है। वहीं अगल बिजली खपत से अधिक है तो राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे सूचित करें ताकि यह बिजली अन्य जरूरतमंद राज्यों को पुन आवंटित की जा सके।
केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई राज्य पावर एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है या इस आवंटित बिजली को शेड्यूल नहीं कर रहा है, तो उनकी असंबद्ध ऊर्जा को अस्थायी रूप से कम या वापस ले लिया जा सकता है और अन्य राज्यों को पुन आवंटित किया जा सकता है। जिन्हें बिजली की अधिक आवश्यकता होती है।












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