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मुख्य सचिव से मारपीट मामले में केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

By Rizwan
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसुलूकी मामले में दायर याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना आदेश बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस के दर्ज किए गए उनके बयान की प्रति और वीडियो रिकॉर्डिग की सीडी मांगी है। केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 29 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।

Delhi Patiala House Court Arvind Kejriwal Chief Secretary Assault case

मुख्य सचिव के साथ बदसुलूकी व मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने बीते हफ्ते केजरीवाल से तीन घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ की वीडियोग्राफी भी कराई थी। केजरीवाल ने इस पूछताछ की प्रति की मांग की है। मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया से भी पूछताछ की गई है।

इस साल 19 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के घर मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के कई विधायक मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बैठक कर रहे थे। अंशु प्रकाश का आरोप है कि बैठक में आप के विधायकों ने उनके साथ मारपीट की थी। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसुलूकी मामले में पुलिस अब आरोप पत्र तैयार कर रही है। जून के दूसरे हफ्ते में पुलिस तीस हजारी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेगी।

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English summary
Delhi Patiala House Court Arvind Kejriwal Chief Secretary Assault case
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