राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज, बने रहेंगे पुलिस कमिश्नर
नई दिल्ली, अक्टूबर 12। नई दिल्ली, अक्टूबर 12। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। आपको बता दें कि इस याचिका में राकेश अस्थाना कि नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति को एक एनजीओ ने चुनौती दी थी। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने भी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी।
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सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था ये मामला
आपको बता दें कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध आम आदमी पार्टी ने भी किया था। दिल्ली विधानसभा में इस नियुक्ति के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। याचिका में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को नियमों के उल्लंघन के तहत बताया था। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका एक एनजीओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। तब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को हाईकोर्ट के सामने ले जाने को कहा था।
क्या कहा गया था याचिका में?
आपको बता दें कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति को अवैध बताते हुए याचिका में कहा गया था कि अस्थाना का अपेक्षित न्यूनतम कार्यकाल छह महीने नहीं था, इसलिए उनकी नियुक्ति के लिए UPSC का कोई पैनल नहीं बनाया गया। साथ ही न्यूनतम दो साल के कार्यकाल के मानक को नजरअंदाज किया गया। आपको बता दें कि राकेश अस्थाना रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन उनका सेवा विस्तार करते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया था।
नियुक्ति के विरोध पर क्या बोले थे अस्थाना?
अपनी नियुक्ति के खिलाफ याचिका दाखिल होने के बाद राकेश अस्थाना ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जितनी भी याचिकाएं उनकी नियुक्ति को रद्द करने के खिलाफ दाखिल हुई हैं, वो सब बदले की भावना से की गई हैं। राकेश अस्थाना ने कहा था कि इन याचिकाओं के जरिए उनके करियर पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है।












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