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मुख्य सचिव मारपीट: आप MLA अमानतुल्ला खान को मिली जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित बदसलूकी और मारपीट के आरोपी आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी आप के विधायक प्रकाश जरवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अमानतुल्ला खान ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

Amanatullah

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के मामले में 21 फरवरी को अमानतुल्ला खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से अमानतुल्ला खान जेल में थे। इस मामले के दूसरे आरोपी आप विधायक प्रकाश जारवाल को हाईकोर्ट ने 9 मार्च को जमानत दी थी। साथ ही चेतावनी भी दी थी।

अदालत ने जारवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनका फिर से इस तरह के मामले में नाम आया तो उनकी तुरंत जमानत रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि बीती 23 फरवरी को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट के मामले में गिरफ्तार आप विधायकों की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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English summary
Delhi High Court grants bail to AAP MLA Amanatullah Khan in Delhi Chief Secretary assault case
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