खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, 2 साल तक सिर्फ 1 कंपनी के लिए ही गा पाएंगे गाना, जानें मामला
Khesari Lal Yadav: भोजपुरी गायक और एक्टर खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनपर दो साल के लिए किसी अन्य कंपनियों के लिए गाना गाने पर बैन लगा दिया है। यानी, उन्हें अब दो साल तक वह केवल एक ही कंपनी 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' के लिए गा पाएंगे। चलिए अब समझते हैं आखिर मामला क्या है...
दरअसल, खेसारी लाल यादव (Khesari lal yadav) ने 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' नाम की म्यूजिक कंपनी के साथ एक करार किया था जिसमें उन्हें 30 महीनों में 200 सॉन्ग गाने थे, जिसके एवज में कंपनी ने उन्हें 5 करोड़ रुपये भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन भोजपुरी गायक ने 30 महीनों में सिर्फ 89 गाने ही दिए। उन्हें लगा कि 30 महीने पूरे होने के बाद, कंपनी के साथ उनका करार समाप्त हो गया है और वे अन्य कंपनियों के लिए भी सॉन्ग गाने लगे।

इसके बाद कंपनी 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' ने करार तोड़ने पर खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और न्यायमूर्ति मनमोहन ने मामले की जांच के बाद कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और खेसारी लाल यादव पर प्रतिबंध लगा दिया।












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