दिल्ली न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Google Oneindia News

दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक और बीजेपी से बर्खास्त नेता कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात लोगों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार सुबह कुलदीप सिंह समेत सात लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर और अतुल सेंगर पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपए देंगे।

Recommended Video

Unnao case: पीड़िता के पिता की हत्या में Kuldeep Sengar समेत 7 दोषियों को सजा | वनइंडिया
अगस्त माह में तय हुए थे आरोप

अगस्त माह में तय हुए थे आरोप

9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। 13 अगस्त 2019 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) धर्मेश शर्मा ने कहा था- पीड़िता के पिता को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाया गया था। जिसके बाद उन्हें हिरासत में जेल भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पीछे क्या कोई मंशा थी? यह सब जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी साजिश थी, जो पीड़िता के पिता को पैरवी करने से रोकने के लिए की गई थी। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर, उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन कर्मियों और छह अन्य लोगों पर आरोप तय किए थे।

तीस हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला

तीस हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों दोषियों को गैरइरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी।

आजीवन कारावास की मिल चुकी है सजा

आजीवन कारावास की मिल चुकी है सजा

इससे पहले उन्नाव रेप केस में सेंगर दोषी साबित हो चुके हैं। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया गया था।

अभी दो मामलों पर फैसला आना बाकी

अभी दो मामलों पर फैसला आना बाकी

अभी कार एक्सीडेंट में पीड़िता के परिवार के लोगों की मौत से जुड़ी दो एफआईआर पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इससे पहले रेप के आरोप में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना था और 20 दिसंबर 2019 सजा का ऐलान करते हुए सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

'आंखों में तेजाब डाल दो या फांसी पर लटका दो' सजा से पहले कोर्ट में बोला कुलदीप सिंह सेंगर 'आंखों में तेजाब डाल दो या फांसी पर लटका दो' सजा से पहले कोर्ट में बोला कुलदीप सिंह सेंगर

Comments
English summary
Delhi court has sentenced all convicts including Kuldeep Singh Senger to 10 yrs imprisonment
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X