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आप विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत यचिका फिर से खारिज

By Rizwan
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नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से कथित मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट में मंगलवार को एक बार फिर से खारिज हो गई, वहीं आप के दूसरे विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई ही नहीं हो पाई। इससे पहले शुक्रवार को भी तीस हजारी कोर्ट ने दोनों विधायकों की जमानत याचिक खारिज कर दी थी। बीते हफ्ते बुधवार को विधायकों की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को पुलिस ने उन्हें दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था। दोनों विधायक बुधवार से न्यायिक हिरासत में हैं। गुरुवार को अदालत ने आप विधायकों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ा दिया था।

Delhi Chief Secretary alleged assault case: Tis Hazari court dismisses AAP Prakash Jarwal and Amanatullah Khan bail

ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और देवली से विधायक प्रकाश जरवाल पर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर हो रही बैठक में चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की पिटाई करने के आरोप हैं। अंशु प्रकाश की शिकायत पर इस मामले में विधायकों खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 186, 353, 323, 342, 504, 506 (2) और 120 बी और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रकाश जरवाल को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार रात उनके घर से गिरफ्तार किया। वहीं अमानतुल्ला ने बुधवार जामियनगर थाने में सरेंडर किया था।

आप विधायक अमानतुल्लाह और जरवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ीआप विधायक अमानतुल्लाह और जरवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

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English summary
Delhi Chief Secretary alleged assault case: Tis Hazari court dismisses AAP Prakash Jarwal and Amanatullah Khan bail
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