DDCA मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और भाजपा से निलंबित सांसद आजाद से कहा दें खर्च
DDCA ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 10 हजार रुपए का खर्च अदा करें। साथ ही हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और बिहार के दरभंगा से मौजूदा लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद को भी कहा गया है कि वो 30 हजार रुपए का खर्च अदा करें।
दरअसल, हाईकोर्ट ने यह जुर्माना दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की ओर से दायर की गई मानहानि की याचिका जवाब देने में देरी करने के कारण लगाया है। बता दें कि डीडीसीए ने दोनों से बतौर क्षतिपूर्ति ढाई करोड़ रुपए मांगे थे।
DDCA को दी जाए राशि
हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमे से संबंधित उनके द्वारा लिखे गए बयान पर लागत के भुगतान पर रिकार्ड में रखा गया। हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार अनिल कुमार सिसोदिया ने निर्देश दिया की केजरीवाल बतौर खर्च 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाए और यह राशि डीडीसीए को दिया जाए।
कहा कि भारतीय जनता पार्टी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद बतौर खर्च 30 हजार रुपए की राशि में से डीडीसीए को दिया जाए साथ ही 190 हजार रुपए ल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराया जाए।
बता दें कि डीडीसीए के क्रियाकलाप और कथित आर्थिक घोटाले की निंदात्मक आलोचना करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और सांसद आजाद मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे थे। कोर्ट में बहस के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ने कहा कि व्यस्तता के कारण वो जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में इस बात को नजरअंदाज किया जाए। आजाद के वकील ने भी कहा कि वो संसद में व्यस्त है।
कोर्ट को डीडीसीए की ओर बताया गया कि केजरीवाल का जवाब तय समय के बाद 16 दिन और सांसद आजाद का जवाब 70 दिन देर से आया था।
बता दें कि संयुक्त राजिस्ट्रार सिसोदिया ने दोनों के जवाब को रिकार्ड में लिए जाने या नहीं लिए जाने के विषय पर अपना आदेश 15 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था। ये भी पढ़ें: इलाहाबाद: भाजपा-अपना दल में कलह, क्या ये नाराजगी दोनों को ले डूबेगी?