20 साल पहले शीला दीक्षित की बेटी लतिका ने की थी इमरान से शादी, दर्दनाक अंजाम
1996 में हुई शादी 20 साल बाद लतिका के लिए बुरे सपने में बदल गई। आखिर ऐसे क्यों और कैसे हो गया?
दिल्ली। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित की बेटी लतिका के पति इमरान को कोर्ट ने पत्नी की जायदाद को हड़पने की कोशिश और चोरी के केस में जमानत देने से इनकार कर दिया और दो दिसंबर तक उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
20 साल पहले 1996 में लतिका ने सैयद मोहम्मद इमरान से शादी की थी। पिछले 10 महीने से दोनों अलग-अलग रह रहे थे। 20 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इमरान ने लतिका पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए और यहां तक जान तक लेने की कोशिश की, जैसा कि उन पर आरोप है।
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'शीला दीक्षित के चुनाव हारने के बाद बदल गया इमरान'
लतिका ने इसी साल जून में पति इमरान के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की थी। उसमें लतिका ने यह कहा था कि उनकी मां शीला दीक्षित जब 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हार गईं, उसके बाद इमरान का व्यवहार एकाएक बदल गया। उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी अचानक दर्दनाक हो गई।
इमरान लतिका के साथ क्रूर और आक्रामक बर्ताव करने लगे। लतिका घरेलू हिंसा की शिकार हुईं। इमरान लतिका को टॉर्चर करने लगे। लतिका ने पुलिस से कहा कि एक बार तो इमरान ने उनकी जान लेने की कोशिश की।
लतिका की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इमरान के खिलाफ घरेलू हिंसा, जायदाद हड़पने की कोशिश, चोरी और एडल्टरी का केस दर्ज कर लिया।
केस में पुलिस ने इमरान और एक महिला को किया एरेस्ट
दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह बेंगलुरू से लतिका के पति सैयद मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया। लतिका की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। इमरान पर आरोप है कि उनके इस महिला के साथ अवैध संबंध हैं।
लतिका ने आरोप लगाया कि इस महिला के साथ इमरान के पिछले दो साल से अनैतिक संबंध हैं और पति उनको धोखा दे रहे हैं।
इमरान पर और क्या-क्या जुल्म करने के आरोप
इमरान पर आरोप है कि उन्होंने लतिका के नैनिताल की जमीन के कागजात हथिया लिए।
पति पर चोरी का आरोप लगाते हुए लतिका ने कहा है दिल्ली में हैली रोड स्थित उनके मकान से जेवर के साथ अन्य कीमती सामान गायब हो गए। जब इस बारे में उन्होंने पति इमरान से पूछा तो उन्होंने धोखा देने वाले जवाब दिए।
बाराखंभा पुलिस स्टेशन में लतिका ने यह शिकायत जून में दर्ज कराई थी। पुलिस का इस बारे में कहना है कि इस केस के लिए पुलिस ने इमरान से बार-बार संपर्क किया और जांच के लिए दिल्ली आने को कहा लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर इमरान को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया।
कोर्ट ने इमरान को न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली में सिटी कोर्ट ने मंगलवार को सैयद मोहम्मद इमरान को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। 17 नवंबर को रिमांड अवधि खत्म होने पर इमरान को इस केस में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के सामने पेश किया गया। इमरान ने जमानत के लिए याचिका डाली थी।
मजिस्ट्रेट ने इमरान की जमानत याचिका खारिज कर दी और 2 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इमरान की रिमांड अवधि दो दिन बढ़ाने की अपील की थी जिसको कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि पुलिस को पर्याप्त समय दिया गया है।
जांच एजेंसी और लतिका के वकील ने इमरान की जमानत याचिका का अदालत में विरोध किया। जांच एजेंसी ने दलील दी कि जमानत मिलने पर इमरान सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमका सकते हैं। लतीका के वकील ने कहा कि इमरान पर पत्नी की हत्या करने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
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