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राज्यों को कोरोना नियमों के सख्ती से पालन का दिया है निर्देश: दिल्ली HC में केंद्र

नई दिल्ली, 10 जुलाई: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र की ओर से अदालत को बताया गया है कि उन्होंने राज्यों को कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक उपाय करने को कहा है।

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    केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा है कि राज्यों को 31 जुलाई तक कोरोना संबंधी छूट से पहले विचार करने और डिजास्टर मैनेजमेट एक्ट के तहत सभी जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। केंद्र के वकील ने कहा कि कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद गतिविधियों को शुरू किया जाना जरूरी था। इसके बावजूद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान बहुत सावधानी बरती जाए।

    राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन की खबरों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। जिस पर कोर्ट ने केंद्र से भी जवाब मांगा था। केंद्र ने अपने वकील अनिल सोनी के माध्यम से हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। जिसमें ये बातें कही गई हैं।

    केंद्र ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनके बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी है। इसमें में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, वर्क फ्रॉम होम, लगातार सेनीटाइजेशन जैसी बातें शामिल हैं।

    बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद पाबंदियों में ढील दी गई है। जिसके बाद जिंदगी कुछ हद तक पटरी पर लौटती दिख रही हैं। हालांकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां बिना मास्क के लोग भीड़ में दिख रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था।

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