आज से खुलेंगी गैर-जरूरी सामान की भी दुकानें, शराब और बार को लेकर लिया गया ये फैसला
दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को रोकने के लिए देश भर में पिछले एक महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, जो 3 मई तक चलेगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके तहर शराब की दुकानें लॉकडाउन के बाद ही खुलेंगी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए शराब की दुकानों को किसी अन्य कैटेगरी में रखा है। जिसके चलते शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी।
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आज से सभी दुकानें खुल जाएंगी
कोरोना वायरस महामारी के चलते सभी क्षेत्र बेजार हैं। लॉकडाउन की बंदिशों के चलते शराब की दुकानें पर 22 मार्च से ही ताले लटके हुए है। इससे सरकार को भी रोजाना करोड़ों रुपए राजस्व की क्षति उठानी पड़ रही है। इस बीच शनिवार से देश की सभी दुकानें खुल जाएंगी। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए है। वो इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किया गया है ,वहां ये आदेश लागू नहीं होंगे। साथ ही शराब की दुकानों को भी इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है।
शराब की दुकानें अभी रहेंगी बंद
उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, लाजपत नगर जैसे मार्केट भी नहीं खुलेंगे। जाहिर है लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे- सब्जी, फल, दवाई और किराना दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। उम्मीद की जा रही है कि देश में शनिवार से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी।
लॉकडाउन के बाद खुलेंगी यूपी में दुकानें
वहीं, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें लॉकडाउन के बाद ही खुलेंगी। दुकानदारों को पुराना माल बेचने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इसको लेकर आबकारी विभाग को शासन से निर्देश प्राप्त हो चुका है। पुराना माल खत्म होने के बाद ही दुकानदारों को गोदामों से नए माल की आपूर्ति की जाएगी। कोरोना के कहर से चलते हुए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए शासन ने दुकानों को खोलने का निर्देश दिया है।
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