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Anti Sikh Riots: सज्जन कुमार को फांसी या उम्रकैद? कांग्रेस सांसद को इस दिन सुनाई जाएगी सजा

Anti Sikh Riots: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दी जाने वाली सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। बता दें कि, सज्जन कुमार एक और मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

Sajjan Kumar

25 फरवरी को फैसला

बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार 1984 दंगे के दौरान सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में दोषी पाए गए हैं। वहीं आज विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सजा पर फैसला 25 फरवरी दोपहर 2 बजे के लिए सुरक्षित रख लिया है।

पीड़ितों ने फांसी की सजा की मांग की

बता दें कि, दंगा पीड़ितों ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की है।पीड़ित पक्ष के वकील एच एस फुल्का 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए ऑनलाइन पेश हुए और अपनी लिखित दलीलें पेश कीं और मृत्युदंड की मांग की। अब देखना ये होगा कि कोर्ट 25 फरवरी को इस मामले में क्या सजा सुनाती है।

ये एक बहुत ही गंभीर मामला

वहीं अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) मनीष रावत ने लिखित दलीलें पेश की। उन्होंने निर्भया और अन्य मामलों का उदाहरण देकर मृत्युदंड की मांग की। एपीपी मनीष रावत ने कहा कि यह मामला गंभीर मामलों में से एक है।

इस मामले में एक समुदाय के लोगों को बिना किसी उकसावे के निशाना बनाया गया। यह भी कहा गया कि इस घटना ने समुदायों के बीच विश्वास और सद्भाव को तोड़ दिया, जिससे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच एकता पर गंभीर असर पड़ा।

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