कनॉट प्लेस में 9 रेस्टोरेंट का रद्द हो सकता है लाइसेंस, NDMC ने जारी किए नोटिस
नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर निगम ने सेंट्रल दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहे नौ रेस्टोरेंट को आग सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में नोटिस थमा दिया है। अगर ये रेस्टोरेंट सुरक्षा नियमों पर खरे नहीं उतरे तो उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। एनडीएमसी ने यह कदम 29 दिसंबर के कमला मिल्स कंपाउंड में हुए हादसे में मारे गए 14 लोगों के मामले के बाद उठाया है।
राजधानी के भोजनालयों और रेस्टोरेंट की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि राजधानी के सिर्फ 400 रेस्टोरेंट के पास दिल्ली फायर सर्विस की एनओसी है। एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि, हमने कनॉट प्लेस में सभी रेस्तरां का निरीक्षण किया था और उनमें से नौ की पहचान की गई जो आग सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। इन्हें नोटिस जारी किए गए थे। अगर वे सुरक्षा मानको में सुधार नहीं करते तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
अधिकारी ने कहा कि हम उन रेस्टोरेंट के नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे। जब तक वे अपना जबाव नहीं दे देते हैं। सिविक बॉडी ने पिछले सप्ताह ट्रेडर्स एसोशिएसन को चेतवानी जारी की थी कि वब अगर आग सुरक्षा और बैठने की क्षमता का पालन नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
दिल्ली में दो ऐसी जगहें हैं जहां पर रेस्टोरेंट की भरमार मार है। पहला कनॉट प्लेस और दूसरा खान मार्केट हैं। नियम के अनुसार, 50 से कम की बैठने की क्षमता वाले भोजनालयों को पुलिस और अग्निशमन विभागों से एनओसी की आवश्यकता नहीं है।