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देहरादून: 3 साल के बच्चे के साथ यौन-उत्पीड़न और हत्या के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

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Dehradun News, देहरादून। तीन साल के बच्चे के साथ यौन-उत्पीड़न और हत्या करने वाले युवक को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 1 लाख 25 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया है। जुर्माना राशि में से पीड़ित परिवार को 75 हजार रुपये देने के आदेश दिए गए। जुर्माने की राशि ना देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

dehradun: death punishment for molested and murder to minor boy

शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉ़क्सो कोर्ट ने 28 जनवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोषी करार दिया था। गुरूवार को इस मामले की सुनवाई के बाद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की। कोर्ट ने तमाम सबूत के आधार पर दोषी राजेश उर्फ जितेंद्र (23) निवासी संभल उत्तर प्रदेश को फांसी की सजा का फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की तरफ से 15 लोगों ने गवाही हुई थी।

बताया कि 12 मई 2016 को नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के तीन साल के मासूम को दोषी राजेश ऊर्फ जितेन्द्र ने कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने अपने साथ झाड़ियों में ले गया। मासूम के साथ कुकर्म करने के बाद हत्या कर दी गई। मासूम जब वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाशी शुरू की। सात साल के बड़े भाई ने परिजनों को बताया कि राजेश उसके छोटे भाई को अपने साथ ले गया था। जिसके बाद तीन साल के मासूम का शव नवादा क्षेत्र की झाड़ियों में नग्न अवस्था में मृतक मिला था।

जिसके बाद आरोपी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। गिरफ्तारी के साथ ही अपहरण, दुष्कर्म और हत्या सहित पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हरासत में भेजा दिया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित के माता पिता एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे थे। इसी बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर व चौकीदार राजेश को ठेकेदार ने काम से निकाल दिया था। काम से निकलने के दो दिन बाद राजेश निर्माणाधीन बिल्डिंग में आया। जहां सात और तीन साल के दोनों भाई खेल रहें थे। ऊपर की मंजिल में बच्चों के माता पिता काम कर रहे थे। मौके का फायदा उठा कर राजेश तीन साल के बच्चे को अपने साथ ले गया और घटना को अंजाम दिया था।

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English summary
dehradun: death punishment for molested and murder to minor boy
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