भाजपा विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज, यौन उत्पीड़न का है आरोप
देहरादून। यौन उत्पीड़न के मामले में घिरे द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ रविवार सुबह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) देहरादून के आदेश के बाद नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ है। बता दें कि ब्लैकमेलिंग के आरोपों में घिरी महिला ने विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। हालांकि, विधायक महेश नेगी के अधिवक्ता ने कहा कि महिला ने अब कोर्ट को गुमराह किया है, इसे लेकर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देहरादून के नेहरू कालोनी थाने में 13 अगस्त को भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी ने अल्मोड़ा क्षेत्र की एक महिला समेत चार लोगों पर ब्लैमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, पीड़ित महिला ने भी पुलिस को तहरीर देकर विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिसके चलते कोर्ट में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।
शनिवार को यह प्रार्थनापत्र एसीजेएम पंचम ने स्वीकार कर लिया। जिसके बाद एसीजेएम पंचम की कोर्ट ने विधायक पर दुष्कर्म और उनकी पत्नी रीता नेगी पर अनैतिक कार्य करते हुए मामले को दबाने के आरोप में अविलंब मुकदमा दर्ज करने को कहा था। इस मामले में कोर्ट ने थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस को जल्द विवेचना शुरू करने को भी कहा है। इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
दरअसल, पीड़ित महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की।