मद्रास हाईकोर्ट ने NEET रिजल्ट पर लगाई रोक, सीबीएसई को दिया निर्देश
याचिकाकर्ता के अनुसार, परीक्षा में आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है। परीक्षा के अलग-अलग भाषा में प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे।
चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2017(NEET) के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने नीट 2017 को कैंसिल करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई को रिजल्ट नहीं जारी करने का आदेश दिया है। NEET एक उम्मीदवार की मां ने परीक्षा को रद्द करने की याचिका दाखिल की है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, परीक्षा में आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है। परीक्षा के अलग-अलग भाषा में प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे, जो संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 मई की तारीख दी थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि नीट के तहत चयन समान कौशल का परीक्षण नहीं होगा। यह परीक्षा अंडरग्रेजुएट मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई थी।
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