पंजाब विधानसभा ने एक्साइज एक्ट में किया संशोधन, हाइवे के होटलों में भी मिलेगी शराब
पंजाब विधानसभा ने एक्साइज एक्ट में किया संशोधन, हाइवे के होटलों में मिलेगी शराब
चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के एक अनुभाग में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। इस संसोधन के बाद पंजाब में हाइवे के 500 मीटर के दायरे में भी होटलों और क्लबों में शराब परोसी जा सकेगी। राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को कैबिनेट के फैसले को पास करते हुए पंजाब एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है।
सुप्रीम कोर्ट के बीते साल दिसंबर में दिए गए एक आदेश के अनुसार, हाइवे से 500 मीटर की दूरी तक के किसी होटल, रेस्तरां और क्लबों में शराब नहीं परोसी जा सकती लेकिन इस संसोधन के बाद पंजाब में हाइवे के होटलों और क्लबों में भी शराब परोसी जा सकेगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट ने पिछले शनिवार को नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी। अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्टेट और नेशनल हाइवे की 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा लेकिन इस बैन से रेस्तरां, होटल और क्लब को छूट मिलेगी और यहां शराब परोसी जा सकेगी।
पढ़ें- पंजाब में आप विधायकों को सदन से बाहर फेंका, बेहोश