पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नवदीप कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई को 26 फरवरी तक किया स्थगित
मजदूर अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर ने कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल करते हुए दावा किया है कि पुलिस स्टेशन में उन्हें बुरी तरह पीटा गया, प्रताड़ित किगा गया जिसमें उन्हें बहुत चोटें भी आईं।
चंडीगढ़। ताजा अपडेट के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नवदीप कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई को 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। मजदूर अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर ने कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दाखिल करते हुए दावा किया है कि पुलिस स्टेशन में उन्हें बुरी तरह पीटा गया, प्रताड़ित किगा गया जिसमें उन्हें बहुत चोटें भी आईं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा। अपनी जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस के अधिकारी उन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए और किसी भी महिला पुलिस की अनुपस्थिति में पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा।
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मालूम हो कि दलित मजदूर अधिकार एक्टिविस्ट और मजदूर अधिकार संगठन (एमएएस) की सदस्य 24 वर्षीय नवदीप कौर को 12 जनवरी को सिंघु बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। वह सिंघु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने वहां पहुंची थीं। नवदीप कौर की ओर से जमानत याचिका उनके अधिवक्ता अर्शदीप सिंह चीमा और पवनदीप सिंह और अन्य वकीलों (डीएसजीएमसी की ओर से) के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा के मार्गदर्शन में दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि उन्हें आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) समेत कई धाराओं के तहत गलत तरीके से आरोपी बताया गया है।
नवदीप ने जमानत याचिका के माध्यम से आगे कहा कि उन्हें इसलिए फंसाया गया क्योंकि वह किसान प्रदर्शन के समर्थन में सोनीपत जिले के मजदूरों को जमा करने में सफल रही थीं।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 12 फरवरीको हरियाणा पुलिस द्वारा उनके कथित अवैध कारावास का संज्ञान लिया था।
आपको बता दें कि नवदीप कौर पंजाब के मुक्तसर जिले की रहने वाली हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पुलिस पर अपने शारीरिक और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। लेकिन पुलिस ने उनके सभी आरोपों को गलत बताया है।