हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन, ओपन एरिया में होने वाले कार्यक्रमों में भीड़ की पाबंदी हटाई
Haryana govt new covid guidelines , चंडीगढ़। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। जिसमें बड़ा फैसला यह लिया गया है कि, ओपन एरिया में होने वाले कार्यक्रमों में लगाई गई भीड़ की पाबंदी को हटा दिया गया है। वहीं, इनडोर हॉल में 50 पर्सेंट तक लोगों की भीड़ जुट सकेगी। हालांकि, इसमें भी यह शर्त लगाई गई है कि इनडोर में 500 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। बेशक, किसी हॉल की क्षमता 2000 या इससे ज्यादा भी क्यों न हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। इस विभाग के एसीएस संजीव कौशल ने ही संशोधित एसओपी जारी की है।

विभाग के एसीएस संजीव कौशल ने बताया कि, एसओपी में विवाह समारोहों, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा सभी प्रकार के जमावड़े के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। लोगों को मास्क लगाना तो अनिवार्य रहेगा। बाकी, कोरोना वैक्सीन भी लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर जोर है। राज्य में अभी तक 2 लाख 68 हजार 982 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें से ज्यादातर ठीक हो गए। इस राज्य में कोविड रिकवरी भी पड़ोसी राज्यों से ज्यादा रही।' बहरहाल, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक हरियाणा में फिलहाल 908 सक्रिय मरीज हैं। यहां 3027 लोगों की जान गई थी।
किस जिले में कुल कितने मामले/कितने ठीक हुए
गुरुग्राम 58361 57675
फरीदाबाद 46329 45823
सोनीपत 14979 14708
हिसार 17098 16765
अम्बाला 11874 11691
करनाल 11181 10974
पानीपत 10761 10586
रोहतक 12288 12117
रेवाड़ी 11378 11269
पंचकूला 10604 10354
कुरुक्षेत्र 8880 8702
यमुनानगर 6912 6640
सिरसा 8068 7930
महेंद्रगढ़ 6614 6588
भिवानी 6325 6176

झज्जर 5887 5782
पलवल 4425 4388
फतेहाबाद 4722 4596
कैथल 3888 3806
जींद 5184 4787
नूंह 1705 1674
चरखी दादरी 1517 1487












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