'जमानत के लिए श्योरिटी में FD भी दी जा सकती है', हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने कहा- यह लीगल है
चंडीगढ़। किसी व्यक्ति द्वारा जमानत का लाभ लेने के लिए अदालत में दी जाने वाली श्योरिटी में फिक्स डिपॉजिट (एफडी) को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हां जी, बिल्कुल! यह बात पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही एक अहम फैसले में कही।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने फैसले में कहा कि, फिक्स डिपॉजिट (एफडी) आवेदक के बैंक अकाउंट से ही बनी होनी चाहिए। यदि फिक्स डिपॉजिट (एफडी) फिजिकल फॉर्म में बनाई गई है तो उसकी मूल रसीद संबंधित कोर्ट में दी जाए और यदि फिक्स डिपॉजिट (एफडी) ऑनलाइन बनाई गई है तो इसका प्रिंट लेकर संबंधित वकील से अटेस्ट करवाने के बाद आरोपी इस पर काउंटर साइन कर शयोरिटी के तौर पर दे सकता है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने आगे कहा कि, शयोरिटी के संबंधित बैंक को सूचना देनी होगी कि फिक्स डिपॉजिट (एफडी) श्योरिटी के तौर पर कोर्ट (अदालत) में दी गई है। हाईकोर्ट के जज द्वारा यह बताया जाना कि, जमानत का लाभ लेने के लिए कोर्ट में दी जाने वाली श्योरिटी में फिक्स डिपॉजिट (एफडी) को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे किसी व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इधर, रिटायर फौजियों के लिए बना पोर्टल
एक जरूरी सूचना यह भी है कि, अब सरकार के रक्षा मंत्रालय ने रिटायर्ड सोल्जर्स (पूर्व सैनिकों) की पेंशन सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस बारे में सरकार की ओर से कहा गया है कि, रिटायर्ड सोल्जर्स (पूर्व सैनिकों) और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों का समाधान अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए से हाे सकेगा। हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग को पाेर्टल के जरिए सीधे शिकायतें की जा सकेंगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने इस पोर्टल की शुरुआत की।