31 मार्च के बाद रद्दी हो जाएगा आपका PAN कार्ड, जानिए वजह और कैसे बचाएं अपना पैन कार्ड
नई दिल्ली। पैन कार्ड जरूरी दस्तावेज है। आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर अपना आयकर रिटर्न भरना होगा, बिना PAN कार्ड कार्ड के आप तय सीमा से अधिक शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं। सरकार ने वित्तीय कामों के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब जरा सोचिए कि तब क्या होगा जब आपका ये महत्वपूर्ण दस्तावेज अवैध हो जाए। फिर न आप अपना बैंक अकाउंट खोल पाएंगे न रिटर्न भर पाएंगे। ऐसा होना मुमकिन है अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड से जुड़ा जरूरी काम नहीं निपटाया।
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31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम
सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है। मतलब ये कि अगर आपने 31 मार्च 2019 तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता है। दरअसल पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है। अगर आपने 31 मार्च 2019 तक ऐसा नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा।
बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड
इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। पैन कार्ड अमान्य होने की स्थिति में आप न तो आयकर रिटर्न भर पाएंगे, न अपना बैंक खाता खुलवा पाएंगे। सरकार ने पिचले साल मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की डेडलाइन तय की थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 और पिर 31 मार्च 2019 कर दिया। अब ये डेडलाइन बेहद करीब आ गई है। ऐसे में आपने अगर अब तक ऐसा नहीं किया है तो फौरन करें वरना आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी।
कैसे बचाए पैन कार्ड रद्द होने से
अगर
आप
चाहते
हैं
कि
आपका
पैन
कार्ड
रद्द
न
हो
तो
31
मार्च
तक
अपने
पैन
को
आधार
से
लिंक
कर
लें।
इसके
लिए
आपको
कहीं
जाने
की
जरूरत
नहीं
है।
आप
घर
बैठे-बैठे
ही
अपने
पैन
को
आधार
से
लिंक
कर
सकते
हैं।
आयकर
विभाग
की
ई-फाइलिंग
वेबसाइट
www.incometaxindiaefiling.gov.in
पर
जाएं
और
वेबसाइट
पर
'Link
your
Aadhaar'
पर
क्लिक
करें।
लॉगइन
करने
के
बाद
अपने
अकाउंट
की
प्रोफाइल
सेटिंग
में
जाएं।
लिंक
योर
आधार
पर
क्लिक
कर
अपना
आधार
नंबर
और
कैप्चा
कोड
भरें।
ऐसा
करते
ही
आपका
पैन
कार्ड
आधार
से
लिंक
हो
जाएगा।
इसके
अलावा
आप
मोबाइल
से
भी
आधार
को
पैन
कार्ड
के
साथ
लिंक
कर
सकते
हैं।
आप
567678
या
56161
पर
एसएमएस
भेज
कर
आधार
को
पैन
से
लिंक
कर
सकते
हैं।
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